Wednesday, June 25, 2025

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DGP अनुराग गुप्ता के कार्यकाल पर टकराव: राज्य ने कहा 2027 तक, केंद्र ने बताया रिटायर

रांची: झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता के कार्यकाल को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच रस्साकशी तेज हो गई है। अब राज्य सरकार के गृह विभाग ने महालेखाकार (एजी) को पत्र भेजकर अनुराग गुप्ता की सेवा अवधि 2 फरवरी 2027 तक मानने का अनुरोध किया है। गृह विभाग के संयुक्त सचिव आलोक कुमार ने यह पत्र भेजते हुए अनुरोध किया है कि अनुराग गुप्ता के लिए 30 अप्रैल 2025 के बाद की संशोधित पे-स्लिप जारी की जाए।

राज्य सरकार का कहना है कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति 3 फरवरी 2025 को “महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड पुलिस बल प्रमुख चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2025” के तहत की गई है। नियमावली के नियम 10(1) के अनुसार डीजीपी का कार्यकाल दो वर्ष तय है, चाहे उस दौरान अधिकारी सेवानिवृत्ति की उम्र पार कर चुके हों।

विवाद की पृष्ठभूमि:

  • 26 जुलाई 2024: अनुराग गुप्ता को प्रभारी डीजीपी बनाया गया।

  • 10 अक्टूबर 2024: चुनाव आयोग के निर्देश पर हटाए गए।

  • 28 नवंबर 2024: चुनाव के बाद फिर से प्रभार दिया गया।

  • 8 जनवरी 2025: राज्य सरकार ने डीजीपी चयन के लिए नई नियमावली बनाई।

  • 3 फरवरी 2025: नई नियमावली के तहत अनुराग गुप्ता को नियमित डीजीपी नियुक्त किया गया।

महालेखाकार ने मई से वेतन रोका
महालेखाकार कार्यालय ने एक मई 2025 से अनुराग गुप्ता की वेतन स्लिप शून्य कर दी है। मई का वेतन भी उन्हें नहीं मिला। इस पर 10 जून को अनुराग गुप्ता ने महालेखाकार को पत्र लिखकर वेतन जारी करने की मांग की है।

केंद्र सरकार का विरोध, सेवा विस्तार नहीं
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2025 को झारखंड के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त मानने का निर्देश दिया था। मंत्रालय ने ऑल इंडिया सर्विस (डीसीआरबी) रूल्स 1958 के नियम 16(1) का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि आईपीएस अधिकारी 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और सेवा विस्तार सिर्फ केंद्र सरकार ही दे सकती है। अनुराग गुप्ता को कोई सेवा विस्तार नहीं दिया गया है।

राज्य बनाम केंद्र: नियमों की व्याख्या में भिन्नता
राज्य सरकार का दावा है कि नई नियमावली के तहत नियुक्ति करते हुए डीजीपी का कार्यकाल दो वर्ष तक निश्चित किया गया है। लेकिन केंद्र ने राज्य के इस जवाब को खारिज करते हुए इसे नियमविरुद्ध बताया है और कहा है कि अनुराग गुप्ता की सेवा 30 अप्रैल 2025 को समाप्त हो चुकी है।

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