Jairam Mahto Anticipatory Bail: जयराम महतो समेत चार को मिली राहत, MP-MLA कोर्ट ने मंजूर की अग्रिम जमानत

Jairam Mahto Anticipatory Bail: डुमरी विधायक जयराम महतो को सोमवार को अदालत से बड़ी राहत मिली। धनबाद एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने जयराम महतो समेत चार आरोपियों की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली। अदालत ने विधायक जयराम महतो, सुशील मंडल, महेंद्र साव और राजकुमार मंडल को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया। यह मामला बरवाअड्डा थाना परिसर में हुए कथित हंगामे और पुलिस पदाधिकारियों के साथ व्यवहार से जुड़ा है। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए अदालत में अग्रिम जमानत की मांग की गई थी।

10 सितंबर को सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा था फैसला

अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत में पहले सुनवाई हो चुकी थी। 10 सितंबर को बचाव पक्ष के अधिवक्ता शाहनवाज और अपर लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद विशेष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने आदेश सुनाने के लिए 14 सितंबर की तारीख निर्धारित की थी। सोमवार को अदालत ने मामले में अपना आदेश सुनाते हुए जयराम महतो समेत चारों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली। इस आदेश के बाद विधायक समेत चार आरोपियों को मामले में तत्काल राहत मिली है।

बचाव पक्ष ने राजनीतिक प्रतिशोध का लगाया आरोप

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता शाहनवाज ने अदालत में दलील दी कि जयराम महतो और अन्य आरोपियों को राजनीतिक प्रतिशोध के कारण मामले में झूठा फंसाया गया है। वहीं, अपर लोक अभियोजक ने बचाव पक्ष की दलीलों का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इससे पहले अदालत ने जयराम महतो की गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगाने से इनकार किया था। हालांकि, अब अग्रिम जमानत याचिका मंजूर होने के बाद विधायक और अन्य तीन आरोपियों को कानूनी राहत मिल गई है।

22 अगस्त को बरवाअड्डा थाने में दर्ज हुई थी प्राथमिकी

मामले में बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार के बयान पर 22 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने इसमें विधायक जयराम महतो, सुशील मंडल समेत अन्य के खिलाफ कांड संख्या 146/26 दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार, विधायक पर थाना परिसर में पुलिस पदाधिकारियों के साथ कथित तौर पर गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा पुलिस का दावा है कि उन्होंने अपने समर्थकों से हाजत में बंद गणेश दास को बाहर निकालने के लिए कहा।

पुलिस ने लगाया था काम में बाधा डालने का आरोप

पुलिस के मुताबिक, घटना के दौरान थाना परिसर में जयराम महतो के समर्थकों की ओर से हंगामा किया गया और पुलिसकर्मियों के काम में बाधा पहुंचाने का आरोप है। इन्हीं आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में जयराम महतो समेत चार आरोपियों ने गिरफ्तारी से राहत के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। अब अदालत ने याचिका मंजूर करते हुए चारों आरोपियों को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है। हालांकि, अदालत के आदेश से मामले की जांच या प्राथमिकी में लगाए गए आरोप समाप्त नहीं होते। आगे की कानूनी प्रक्रिया मामले के अनुसार जारी रहेगी।

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