स्कूल वैन और बस में बच्चों की सुरक्षा से न हो खिलवाड़, सभी स्कूलों को नोटिस भेज सुरक्षा सुनिश्चित कराने का आदेश- डीटीओ

रिपोर्टः राजकुमार जयसवाल/ न्यूज 22स्कोप

धनबादः जिले के निजी स्कूल में चल रहें स्कूल बस और वैन में नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। नियम के अनुसार स्कूल वैन मे प्राइवेट नंबर नहीं होनी चाहिए, वैन के चारों तरफ जाली रहने चाहिए ताकि बच्चे सुरक्षित रह सकें। इसके अलावे बसों के परिचालन में प्रशिक्षित ड्राइवर के अलावा उपचालक का होना जरूरी है। साथ ही फायर सेफ्टी की सुविधा भी स्कूल बस या वैन में रहना अनिवार्य है। वहीं एक सह चालक की भी जरूरत है। कई वैन में सीटिंग क्षमता से अधिक बच्चे बैठाने की भी शिकायतें मिल रही है। इसको लेकर अब परिवहन विभाग सजग हो गई है। सभी पर कार्रवाई करने के मूड में है। निरसा क्षेत्र के मुगमा इलाके के एक निजी स्कूल में सांचलित कई बसें ऐसी है। जिसमें नम्बर प्लेट तक नहीं है। बस में पुलिस लिख कर बच्चे को ढोया जा रहा है।

सभी स्कूलों को नोटिस भेज सुरक्षा सुनिश्चित कराने का आदेश

मामले पर जानकारी साझा करते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) राजेश कुमार सिंह ने बताया कि अक्सर ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही है कि स्कूल वैन संचालक नियम विरुद्ध चला रहे हैं। सभी स्कूलों को भी इस संबंध में नोटिस जारी करने जा रहे हैं। साथ ही विशेष अभियान चलाकर सभी स्कूल बस और वैन की जांच की जाएगी। नियमों के अनदेखी करने वाले चालक एवं स्कूल के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी।

डीटीओ ने स्कूल को भेजा नोटिस

स्कूल वैन और बस में बच्चों की सुरक्षा से न हो खिलवाड़

निजी स्कूलों में प्राइवेट वैन संचालक के कंधे बच्चों को स्कूल पहुंचाने और घर वापस ले जाने की जिम्मेवारी होती है। ऐसे में कई वैन संचालक नियमों की अनदेखी करते हैं। कहीं सीटिंग क्षमता से ज्यादा बच्चों को बैठना तो कहीं पुरानी खटारा गाड़ियों का प्रयोग करना। साथ ही परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पूरी तरह अनदेखी करते हैं। ऐसे में अभिभावक के साथ-साथ स्कूल प्रबन्धन को भी सजग होकर आवाज उठाने की जरूरत है, ताकि वैन संचालकों की मनमानी पर अंकुश लगाया जा सके। अब जिस तरह से जिला परिवहन पदाधिकारी ने संज्ञान लिया है।

 

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