Dry Day Alert: रांची में नगर निगम चुनाव को लेकर 21 फरवरी शाम 5 बजे से 24 फरवरी सुबह 7 बजे तक ड्राई-डे घोषित। शराब की बिक्री, वितरण और भंडारण पर पूर्ण रोक।
Dry Day Alert रांची: नगर निगम चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने रांची जिले में ड्राई-डे घोषित किया है। 21 फरवरी की शाम पांच बजे से 24 फरवरी की सुबह सात बजे तक शराब की बिक्री, वितरण और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। चुनाव को लेकर प्रशासन का सख्त आदेश रांची में जारी आदेश के अनुसार जिले के 53 नगर निगम क्षेत्र और 13 बुंडू नगर पंचायत क्षेत्र में 23 फरवरी को मतदान होना है। इसको देखते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने ड्राई-डे लागू करने का निर्देश दिया है। निर्धारित अवधि के दौरान सभी खुदरा शराब दुकानें, जेएसबीसीएल डिपो, गोदाम, होटल, रेस्तरां, बार और अन्य लाइसेंसी परिसर पूरी तरह बंद रहेंगे।
Key Highlights
21 फरवरी शाम 5 बजे से 24 फरवरी सुबह 7 बजे तक ड्राई-डे
23 फरवरी को नगर निगम और बुंडू नगर पंचायत में मतदान
शराब की बिक्री, वितरण और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध
होटल, बार और क्लब में भी शराब परोसने पर रोक
आदेश उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
Dry Day Alert: शराब बिक्री, वितरण और भंडारण पर पूर्ण रोक
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदान क्षेत्र के भीतर किसी भी होटल, क्लब या निजी स्थल पर शराब परोसना या उपलब्ध कराना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बिना लाइसेंस के शराब के भंडारण पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी।अधिकारियों के मुताबिक, चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है, ताकि मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके।
Dry Day Alert: आदेश की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित विभागों और पुलिस प्रशासन को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाएगी।
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