रांची: लोक सभा चुनाव 2024 के मद्देनजर रांची ज़िला में विभिन्न तिथियों को ड्राई डे घोषित किया गया है। 23 मई को शाम पांच बजे से 25 मई तक ड्राई डे होगा।
राहुल कुमार सिन्हा द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में उल्लेखित प्रावधान एवं आयुक्त उत्पाद, झारखंड, रांची द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में अलग-अलग तिथियों को सम्पूर्ण रांची जिला में ड्राई डे घोषित किया गया है।
जिला की सभी प्रकार की खुदरा उत्पाद दुकानें, बार, रेस्तरां, क्लब तथा सहित, सभी देशी-विदेशी शराब की विनिर्माणशाला की अनुज्ञप्ति परिसर पूर्णतः बन्द रखने का आदेश दिया गया है। किसी भी प्रकार से शराब की आपूर्ति नहीं की जाएगी और न ही वितरित किया जायेगा।


















