ईडी ने प्रेमप्रकाश को दूसरे राज्य के जेल में भेजने की मांग की

रांची: मनी लाउंड्रिंग मामले में रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद प्रेमप्रकाश की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई.

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सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान इडी से कहा कि पीपी को दूसरे राज्य के जेल में भेजने के लिए आवेदन दें.इसके अलावा आदालत ने जमानत याचिका की सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तारीख निर्धारित की.

न्यायाधीश संजीव खन्ना व न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की पीठ में याचिका पर सुनवाई हुई.ईडी ने जमानत याचिकर कर विरोध किया है साथ ही प्रेमप्रकाश को जल्द ही दूसरे जेल में स्थानांतरित करने की मांग की गयी.इस मामले मे याचिकारता की ओर से और समय देने की मांग की गयी है.

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ईडी के अधिवक्ता एसवी राजू ने कहा कि अभियुक्त अत्यधिक प्रभावशाली है. वह गवाहों को प्रभावित कर रहा है. इसकारण जल्द दूसरे जेल में ट्रांसफर करने का आदेश दे.

इस पर सुप्रीत कोर्ट ने कहा कि इस विषय के लिए ट्राल कोर्ट में आवेदन दें  इडी के वकील ने कहा कि वे अभियुक्त को राज्य के बाहर के जेल में भेजना चाहते हैं. ट्राल कोर्ट को राज्य के बाहर के जेल में ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है.

जमानत याचिका के विरोध में दूसरे राज्य के जेल में भेजने की मांग की गयी. याचिका दाता को ईडी की दायर पूरक शपथ पत्र में उठाये गये बिंदुओं पर शपथ पत्र के माध्यम से अपना पक्ष पेश करने का निर्देश दिया.

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