अनिल अंबानी के खिलाफ ED ने जारी किया लुकआउट सर्कुलर, देश छोड़ने पर लगी रोक

Desk. रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल अंबानी की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 3000 करोड़ रुपये के कथित लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी कर दिया है। अब अनिल अंबानी अदालत की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकते।

ED की जांच में खुलासे

मामला 2017 से 2019 के बीच का है, जब यस बैंक से रिलायंस ग्रुप से जुड़ी कंपनियों को करीब 3000 करोड़ रुपये का लोन मिला था। आरोप है कि इस लोन को दूसरे खातों में डायवर्ट किया गया और सरकारी पैसों का दुरुपयोग हुआ। ईडी के अनुसार, लोन जारी होने से ठीक पहले यस बैंक के प्रमोटर्स से जुड़ी कंपनियों को बड़ी रकम भेजी गई थी, जिससे संभावित साठगांठ और रिश्वतखोरी का शक गहराया है।

जांच में यह भी पाया गया कि बैंक की लोन नीति का उल्लंघन, बिना उचित वैरिफिकेशन के निवेश, और पुरानी तारीखों में दस्तावेज तैयार करने जैसी गंभीर अनियमितताएं हुईं।

ED की अगली कार्रवाई

ईडी अब अनिल अंबानी की कंपनियों और यस बैंक प्रमोटर्स के बीच वित्तीय रिश्तों की गहराई से जांच कर रही है। सभी ट्रांजैक्शन का फॉरेंसिक ऑडिट किया जा रहा है। समन के बावजूद अनिल अंबानी के पूरे सहयोग न करने की भी बात सामने आई है, जिससे यह कार्रवाई तेज हुई।

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