शिक्षा मंत्रालय का सभी राज्यों को निर्देश, स्कूलों में बच्चों की ‘सुरक्षा दिशानिर्देश’ लागू करें

शिक्षा मंत्रालय

Desk. स्कूलों में यौन उत्पीड़न के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शैक्षिक संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ‘स्कूल सुरक्षा और संरक्षा पर दिशानिर्देश-2021’ लागू करने का निर्देश दिया है। साथ ही मंत्रालय ने आगे अपने-अपने क्षेत्रों में इन दिशानिर्देशों की अधिसूचना की स्थिति की रिपोर्ट देने को भी कहा है।

शिक्षा मंत्रालय का सभी राज्यों को निर्देश

शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी अधिसूचना में कहा गया कि वह स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्ष मंत्रालय का यह बयान तब आया है, जब महाराष्ट्र के बदलापुर में दो स्कूली छात्राओं के साथ एक स्टाफ द्वारा कथित तौर पर बलात्कार किया गया है। यह घटना कथित तौर पर स्कूल के शौचालय में हुई।

जानकारी के अनुसार, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL) द्वारा जारी दिशानिर्देश, POCSO दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं। मंत्रालय के अनुसार, यह दिशानिर्देश छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, स्कूलों और बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्कूल वातावरण बनाने के लिए जारी किया गया है। इसमें बच्चों की सुरक्षा बनाए रखने में किसी भी लापरवाही के खिलाफ शून्य सहनशीलता के साथ स्कूल प्रबंधन, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को जवाबदेह बनाना शामिल है।

मंत्रालय ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिशानिर्देश बनाया था और लापरवाही की 11 श्रेणियों की रूपरेखा तैयार की थी, जिसके लिए स्कूल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसके गैर-अनुपालन पर स्कूल के पिछले वर्ष के कुल राजस्व का पांच प्रतिशत तक जुर्माना, नए प्रवेश पर प्रतिबंध या संभावित मान्यता रद्द की जा सकती है।

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