चुनाव आयोग ने कसी नकेल, बिना मंजूरी सोशल मीडिया पर प्रचार नहीं, नए उम्मीदवारों के लिए और है जरूरी

चुनाव आयोग ने कसी नकेल, बिना मंजूरी सोशल मीडिया पर प्रचार नहीं, नए उम्मीदवारों के लिए और है जरूरी

पटना : Bihar Chunav 2025 : मुख्य चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव में उम्मीदारों पर सख्ती करना शुरू कर दिया है। उम्मीदवारों को सोशल मीडिया पर प्रचार से पहले अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है।

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सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार के लिए आयोग ने निर्देश जारी किया है

Bihar Chunav 2025 : सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार के लिए आयोग ने निर्देश जारी किया है। जिसके तहत अब कोई भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार मनमानी तरीके से प्रचार नहीं कर सकेगा। सोशल मीडिया पर विज्ञापन से पहले मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मांनिटरिंग कमिटी (MCMC) की मंजूरी जरूरी होगी। इसके लिए जिला और राज्य स्तर पर विज्ञापनों की जांच करेगी।

75 दिनों के भीतर खर्च का ब्यौरा देना जरूरी

आयोग ने कहा है कि चुनाव समाप्ति के 75 दिन के भीतर दलों को फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम और यूटयूब या किसी भी इंटरनेट प्लेटफार्म पर विज्ञापन खर्च का व्यौरा देना होगा। इसमें विज्ञापन खर्च, कंटेंट डेवलपमेंट, सोशल मीडिया हैंडलिंग और प्रचार अभियान में जुड़े सभी खर्चे शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पेड न्यूज के मामलों और संदिग्ध खबरों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया है।

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