Fake Food Supplements: रांची में नकली फूड सप्लीमेंट पर सख्ती, 14 दिन में लाइसेंस नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई

 रांची में नकली फूड सप्लीमेंट की बिक्री पर प्रशासन सख्त हो गया है। निर्माता, वितरक और विक्रेताओं को 14 दिनों के भीतर फूड सेफ्टी लाइसेंस लेने का निर्देश दिया गया है।


Fake Food Supplements रांची: रांची सहित झारखंड के सभी जिलों में तेजी से बढ़ रहे फूड सप्लीमेंट कारोबार पर अब प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। बाजार में नकली फूड सप्लीमेंट की बढ़ती बिक्री की शिकायतों के बाद रांची के सिविल सर्जन सह फूड सेफ्टी ऑफिसर ने फूड सप्लीमेंट के निर्माता, वितरकों, ट्रांसपोर्टरों और खुदरा विक्रेताओं के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है।

निर्देश के अनुसार संबंधित सभी कारोबारियों को 14 दिनों के भीतर फूड सेफ्टी लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन कराना होगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुपालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा।

Fake Food Supplements:नकली फूड सप्लीमेंट का बढ़ा कारोबार

रांची में मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, अमीनो एसिड, प्रोबायोटिक्स और अन्य हेल्थ सप्लीमेंट की मांग लगातार बढ़ रही है। जिम जाने वाले युवा और फिटनेस को लेकर जागरूक लोग इन उत्पादों के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं।

बढ़ती मांग का फायदा उठाकर बाजार में कम कीमत पर नकली फूड सप्लीमेंट बेचे जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार इस अवैध कारोबार में संगठित सिंडिकेट भी सक्रिय है, जो नकली उत्पादों की आपूर्ति कर रहा है।


Key Highlights

  • रांची समेत पूरे झारखंड में फूड सप्लीमेंट कारोबार पर प्रशासन की सख्ती।

  • निर्माता, वितरक और विक्रेताओं के लिए फूड सेफ्टी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य।

  • 14 दिनों के भीतर लाइसेंस नहीं लेने पर होगी कानूनी कार्रवाई।

  • बाजार में नकली प्रोटीन और हेल्थ सप्लीमेंट की बढ़ती बिक्री के बाद फैसला।

  • बिना रजिस्टर्ड एजेंसियों द्वारा फूड सप्लीमेंट बेचने की भी होगी जांच।


Fake Food Supplements:बिना रजिस्ट्रेशन बेचने वालों पर भी कार्रवाई

प्रशासन के अनुसार फूड सप्लीमेंट केवल दवा दुकानों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कई बिना रजिस्टर्ड एजेंसियां भी इनकी बिक्री कर रही हैं। रांची समेत अन्य जिलों में कुछ स्थानों पर इनका निर्माण भी किया जा रहा है।

अब फूड सेफ्टी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होने के बाद निर्माता, वितरक, ट्रांसपोर्टर और खुदरा विक्रेताओं की जवाबदेही तय होगी। बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Fake Food Supplements:नकली उत्पादों पर लगेगी रोक

प्रशासन का मानना है कि अनिवार्य रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू होने के बाद बाजार में नकली फूड सप्लीमेंट की बिक्री पर काफी हद तक रोक लगेगी। साथ ही उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित उत्पाद उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी।

फूड सेफ्टी विभाग ने सभी संबंधित कारोबारियों से तय समय सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है, ताकि आगे किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।

IAS Vinay Choubey: निलंबन खत्म होते ही IAS विनय चौबे की...

IAS Vinay Choubey: शराब घोटाला मामले में आरोपी चर्चित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे निलंबन से मुक्त होने के बाद झारखंड सरकार के कार्मिक,...

Jharkhand High Court Journalist Freedom: खबर छापना अपराध नहीं! झारखंड हाईकोर्ट...

Jharkhand High Court Journalist Freedom: झारखंड हाईकोर्ट ने पत्रकारों की स्वतंत्रता और उनके पेशेवर अधिकारों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट टिप्पणी की...

Chatra Seasonal Diseases: चतरा में मौसमी बीमारियों का बढ़ा प्रकोप, सदर...

Chatra Seasonal Diseases: मौसम में लगातार हो रहे बदलाव का असर अब लोगों की सेहत पर भी दिखाई देने लगा है। जिले में मौसमी...