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नक्सली से मदद लेने के आरोप में बरी हुए पूर्व सांसद डॉ अजय कुमार

रांचीः कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉ अजय कुमार को एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। नक्सली समर से बातचीत के मामले में आरोपी अजय कुमार को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।  

बता दें कि वर्ष 2011 में लोक सभा उप चुनाव के समय तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष डा. दिनेशानंद गोस्वामी ने डाक्टर अजय कुमार पर नक्सली समर से बात करने के आरोप लगाये थें और इस मामले में साकची थाना में मामला दर्ज करवाया था।

तब डा. दिनेशानंद गोस्वामी ने यह आरोप लगाया था कि अजय कुमार ने चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नक्सली समीर की मदद ली। इस मामले में भाजपा नेताओं ने एक सीडी भी बतौर सबूत पेश किया था।

डा. अजय कुमार की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू, विमल कुमार और बबीता जैन विक्रम सिंह ने पैरवी किया। एमपी-एमएलए कोर्ट से डाक्टर अजय कुमार को बड़ी राहत देते हुए साक्ष्यों के अभाव में आरोपों से बरी कर दिया।

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