धनबाद: कुख्यात गैंगस्टर अमन सिंह की बोकारो निवासी प्रेमिका सलोनी कुमारी उर्फ शानू सिंह और उसके गिरोह के तीन अन्य सदस्यों – दिनेश गौड़, आशीष शुक्ला उर्फ सत्यम, और वैभव यादव उर्फ राहुल सिंह को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम कुलदीप की अदालत ने आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई। साथ ही, चारों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
बरवाअड्डा थाना क्षेत्र में 2 जून 2023 को पुलिस गश्ती के दौरान बीएमडब्ल्यू पेट्रोल पंप के पास दो बाइक पर सवार तीन युवक और एक युवती संदेहास्पद स्थिति में पाए गए। पुलिस को देखकर घबराने पर उन्हें रोका गया और पूछताछ की गई। तलाशी के दौरान उनके पास से अवैध हथियार और गोलियां बरामद हुईं। पूछताछ में उन्होंने खुद को अमन सिंह गिरोह का सदस्य बताया और धनबाद में रंगदारी एवं हत्या की योजना बनाने की बात स्वीकार की।
पुलिस ने बरवाअड्डा के तत्कालीन थानेदार विक्रम कुमार सिंह की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की और अनुसंधान के बाद 31 जुलाई 2023 को चारों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने चारों को दोषी पाते हुए दो साल की सजा सुनाई।सजा के साथ जुर्माने की राशि अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतने का प्रावधान रखा गया है।