Garhwa Crime : 40 रुपया के लिए मार दी गोली, चार कुख्यात अपराधी गिरफ्तार…

Garhwa Crime : गढ़वा जिले के मेन रोड स्थित विराट होटल में एक मामूली रकम को लेकर हुआ विवाद खौफनाक रूप ले बैठा। ₹40 के बकाया को लेकर हुए झगड़े ने गोलीबारी का रूप ले लिया, जिसमें होटल मालिक सोनू कुमार उर्फ सन्नी पर जानलेवा हमला किया गया। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित चार शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से अवैध हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं।

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क्या है पूरा मामला?

Garhwa Crime : मामले की जानकारी देते एसपी
Garhwa Crime : मामले की जानकारी देते एसपी

मिली जानकारी की मुताबिक घटना 15 मई की रात की बताई जा रही है, जब कुछ युवक होटल पर शराब खरीदने पहुंचे थे। उन्होंने तीन बोतल बीयर ली जिसकी कीमत ₹600 थी, लेकिन उन्होंने केवल ₹560 का भुगतान PhonePe से किया। ₹40 के बचे भुगतान को लेकर होटल मालिक से बहस शुरू हुई, जो धीरे-धीरे हिंसा में बदल गई। विवाद इतना बढ़ गया कि मुख्य आरोपी सुशील तिवारी उर्फ छोटू तिवारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर होटल मालिक पर गोली चला दी। गनीमत रही कि वह बाल-बाल बच गया।

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Garhwa Crime : अवैध देशी पिस्टल के साथ गिरफ्तार

गढ़वा पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक विशेष टीम का गठन किया, जिसका नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नीरज कुमार ने किया। 23 मई को मुख्य आरोपी सुशील तिवारी को एक अवैध देशी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर तीन और अपराधियों-राजन तिवारी (जिसके पास एक देशी कट्टा था), बम्पी पटवा और रवि चंद्रवंशी को भी दबोचा गया। हालांकि एक अन्य आरोपी दीपक तिवारी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।

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बरामद हथियार और आपत्तिजनक सामग्री

Garhwa Crime : अपराधियों के पास से जब्त सामान
Garhwa Crime : अपराधियों के पास से जब्त सामान

पुलिस ने आरोपियों के पास से एक अवैध देशी पिस्टल, एक लोडेड देशी कट्टा, एक जिंदा गोली (8 MM KF अंकित) घटना में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल सहित कई सामान बरामद किया गया है।

अपराधियों का रहा है पुराना आपराधिक रिकॉर्ड

गढ़वा पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी कुख्यात अपराधी हैं। इनके खिलाफ पहले से हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, पोक्सो एक्ट, रंगदारी, धोखाधड़ी और आर्म्स एक्ट जैसी गंभीर धाराओं के तहत कई मामले दर्ज हैं। इससे स्पष्ट है कि घटना सुनियोजित और आपराधिक मानसिकता का परिणाम थी।

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एफआईआर और कानूनी कार्रवाई

इस मामले में गढ़वा थाना में दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं जिनमें कांड संख्या 230/25 और कांड संख्या 240/25 शामिल है। इनमें भारतीय दंड संहिता (BNS) और आर्म्स एक्ट की गंभीर धाराएं जोड़ी गई हैं। पुलिस का कहना है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आकाश कुमार की रिपोर्ट–

 

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