हाईकोर्ट में सरकार बोली, एसओपी जल्द, 3 महीने में 6773 विदेशी पर्यटक आए

हाईकोर्ट में सरकार बोली, एसओपी जल्द, 3 महीने में 6773 विदेशी पर्यटक आए

रांची: दुमका में विदेशी महिला के साथ हुए गैंगरेप के मामले में स्वतः संज्ञान याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बुधवार को एक्टिंग चीफ जस्टिस एस. चंद्रशेखर की खंडपीठ के समक्ष महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने बताया कि राज्य सरकार विदेशी पर्यटकों के लिए जल्द ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) बनाएगी.

झारखंड में पयर्टन नीति लागू है। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन तय की है, जिसमें बताया गया है कि विदेशी पर्यटकों के लिए क्या-क्या करना है। इसी आधार पर राज्य सरकार भी एसओपी बनाएगी. महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि एक जनवरी 2024 से 11 मार्च 2024 तक कुल 6773 विदेशी पर्यटक झारखंड आए.

कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई दो अप्रैल को निर्धारित की है। कहा है कि उस दिन राज्य सरकार एसओपी के बारे में विस्तृत शपथ पत्र दायर करे। दुमका के हंसडीहा मेे विदेशी महिला के साथ हुए गैंगरेप के मामले में हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था और इस मामल में मुख्य सचिव डीजीपी एवं एसपी को प्रतिवादी बनाते हुए रिपोर्ट मांगी थी.

पिछली सुनवाई में दुमका एसपी की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने असंतोष जताया था और विदेशी पर्यटकों के लिए एसओपी के बारे में पूछा था। साथ ही सरकार से पूछा था कि झारखंड में कितने विदेशी पर्यटक आते हैं। इसकी रिपोर्ट दी जाए।

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