Wednesday, July 9, 2025

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महागठबंधन को लगा बड़ा झटका, भूमि विवाद में मुन्ना शुक्ला की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

पटना : लोकसभा चुनाव के बीच राजनीतिक गलियारे से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चुनाव से पहले बिहार महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। वैशाली लोकसभा सीट से महागठबंधन में शामिल राजद के प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला का एंटिसिपेटरी बेल एजीजे-5 ने रिजेक्ट कर दिया हैं। इसलिए अब चुनाव में खुलेआम नहीं घूम सकते हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। कोर्ट के द्वारा अति पिछड़ा वैश्य समाज के अमिताभ कुमार गुप्ता (अपर लोक अभियोजक सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर) के जमीन कब्जा करने मामले में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हुई है।

महागठबंधन को लगा बड़ा झटका, भूमि विवाद में मुन्ना शुक्ला की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

आपको बता दें कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र के महागठबंधन राजद प्रत्याशी विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला द्वारा अधिवक्ता सह अपर लोक अभियोजक अमिताभ कुमार गुप्ता की जमीन कब्जा मामले में मुन्ना शुक्ला की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई है। बीबीगंज में साजिश के तहत जमीन पर कब्जा करने के आरोप में पूर्व विधायक व वैशाली लोकसभा से महागठबंधन में शामिल राजद के प्रत्याशी विजय शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई है।

शिकायतकर्ता ने बताया कि अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद पुलिस कोर्ट से वारंट ले सकती है। जमानत के लिए अब पूर्व विधायक पटना हाईकोर्ट जा सकते हैं। गौरतलब है कि मुन्ना शुक्ला राजद के टिकट पर वैशाली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। भूमि विवाद के आरोप में बीबीगंज-गोविंदपुरी निवासी अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने सीजेएम कोर्ट में छह जुलाई 2023 को नयाटोला निवासी मुन्ना शुक्ला, उनकी पत्नी पूर्व विधायक अन्नु शुक्ला, मुशहरी के तत्कालीन सीओ नागेंद्र कुमार, तत्कालीन अंचल अमीन बालेश्वर राम और दामुचक निवासी ठाकुर राजकिशोर शर्मा के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया था।

महागठबंधन को लगा बड़ा झटका, भूमि विवाद में मुन्ना शुक्ला की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज महागठबंधन को लगा बड़ा झटका, भूमि विवाद में मुन्ना शुक्ला की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

कोर्ट के आदेश पर आठ अगस्त 2023 को इन आरोपियों पर सदर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। मामले में जमानत के लिए मुन्ना शुक्ला की ओर से तीन अप्रैल 2024 को जिला व सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। जिला व सत्र न्यायाधिश ने अर्जी को एडीजे-5 के कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। वहां से शुक्रवार यानी की 26 अप्रैल को जमानत अर्जी खारिज हो गई।

फर्जी केवाला पर जमीन लिखवाने का आरोप

वादी के अनुसार, उनकी जमीन बीबीगंज एनएच के पास है। आरोपी राजकुमार शर्मा ने फर्जी केवाला पर 22 फीट जमीन मुन्ना शुक्ला व उनकी पत्नी को लिख दी। दोनों ने फर्जी केवाला तैयार कराया। अन्नु शुक्ला ने सीओ के यहां मापीवाद दायर किया। 17 नवंबर 2017 को सीओ ने मापी का आदेश दिया। मापी के लिए अमिताभ गुप्ता को नोटिस भेजा गया। 27 नवंबर 2017 को सीओ ने दो कट्ठा पांच धूर की जगह तीन कट्ठा 10 धूर जमीन की मापी करा दी। पूर्व विधायक ने रायफल व अन्य हथियार के बल पर फर्जी केवाला महज 22 वर्ग फीट को पांच डिसमिल मानकर निकलवा दिया। उक्त जमीन पर ‘जय माता दी’ नाम से कार्यालय चल रहा है।

 

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संतोष कुमार की रिपोर्ट