रांची :- झारखंड हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए राज्य के 5 विश्वविद्यालयों पर 10-10 हजार का जुर्माना गाया है. सहायक प्रोफ़ेसर नियुक्ति के लिए बनाई गई नियमावली को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. पूर्व में चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने राज्य सरकार सहित सभी विश्वविद्यालयों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. लेकिन बिनोवा भावे यूनिवर्सिटी को छोड़कर किसी अन्य ने जवाब नहीं दाखिल किया जिस पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने जुर्माना लगाया है.
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