अधिवक्ता मनोज झा की हत्या के आरोपी रिजवान को बेल देने से HC का इंकार

रांची: रांची सिविल कोर्ट में दिवंगत अधिवक्ता मनोज झा की हत्या के आरोपी रिजवान को बेल देने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है।

रिजवान ने जमानत की अर्जी पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुभाष चांद की अदालत में सुनवाई की थी, परंतु उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

इससे पहले अभियुक्त अफसर आलम ऊर्फ छोटू उर्फ लंगड़ा को भी हाईकोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया था। यह वाकई एक गंभीर मामला है, जिसमें वकील मनोज झा की हत्या जून 2021 में हुई थी।

कई लोग इस हत्याकांड में आरोपी बनाए गए थे और वे वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। दिवंगत अधिवक्ता मनोज झा के परिजनों द्वारा हाईकोर्ट के अधिवक्ता हेमंत शिकरवार के साथ विवाद हुआ है, लेकिन उन्होंने बहस के लिए कोई फीस नहीं ली है।

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