रांची : झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की ओर से धन्यभूति इंटरप्राइजेज के नाम से जमीन खरीदने के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी को याचिका में त्रुटि सुधारने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को निर्धारित की है।
दरअसल, देवघर उपायुक्त ने धन्यभूमि इंटरप्राइजेज के नाम खरीदी गई जमीन को रैयती जमीन मानते हुए एविक्शन की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके खिलाफ अनामिका गौतम की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि पूर्व में उपायुक्त ने सेल डीड को रद्द करने की कार्रवाई शुरू की थी।
इस मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व में रोक लगा दी थी। अब उसके दस दिनों बाद देवघर उपायुक्त ने एसपीटी एक्ट के तहत रैयती जमीन बताकर एविक्शन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जबकि जमीन मूल रैयती जोत जमीन है। इसलिए उपायुक्त के आदेश पर रोक लगाते हुए उसे निरस्त किया जाए। इसके बाद अदालत ने प्रार्थी को याचिका में त्रुटि सुधारने का मौका देते हुए सुनवाई 31 अगस्त को निर्धारित की है। बता दें कि अनामिका गौतम ने देवघर के देवीपुर में अपनी कंपनी धन्यभूमि इंटरप्राइजेज के नाम से जमीन की खरीदारी की है।
रिपोर्ट : प्रोजेश