एपीपी नियुक्ति मामले की सुनवाई, जानिए कोर्ट ने क्या दिया निर्देश

रांची : झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की अदालत में एपीपी की नियुक्ति से संबंधित मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि इससे संबंधित एक मामले की खंडपीठ में सुनवाई हो रही है. इसके बाद अदालत ने इस मामले को भी वहीं पर सुनवाई के लिए भेजने का निर्देश दिया.

इस संबंध में राकेश कुमार सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि जेपीएससी की ओर से राज्य में एपीपी की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. परीक्षा सहित सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए परिणाम जारी कर दिया गया. लेकिन इस बीच राज्य सरकार ने नियुक्ति की अधियाचना को वापस ले लिया.

सरकार ने नियुक्ति को कर दिया रद्द

अदालत को बताया कि बिना किसी कारण ही सरकार ने नियुक्ति को रद्द कर दिया. ऐसा करना उचित नहीं है. इस दौरान जेपीएससी की ओर से अदालत को बताया गया कि इससे संबंधित एक मामले की सुनवाई खंडपीठ में हो रही है. इस पर अदालत ने कहा कि उक्त मामले की सुनवाई भी वहीं होनी चाहिए. इसके बाद कोर्ट ने इस मामले को भी वहीं ट्रांसफर कर दिया.

रिपोर्ट: प्रोजेश दास

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