सत्यानंद भोक्ता के डिस्चार्ज पिटीशन पर 11 जुलाई को एसीबी कोर्ट में सुनवाई

रांची: शनिवार को, 2009 के कृषि बीज खरीद घोटाला मामले में राज्य के पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के डिस्चार्ज पिटीशन पर एसीबी कोर्ट में सुनवाई हुई।

सत्यानंद भोक्ता ने अपने साक्ष्य के रूप में आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों को कोर्ट में प्रस्तुत किया। यह मामला 11 जुलाई को अगली सुनवाई के लिए टाला गया है। वर्ष 2009 में, एसीबी थाने में इस घोटाले के संबंध में कांड संख्या 15/ 2009 पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

प्राथमिकी में, तत्कालीन कृषि मंत्री नलिन सोरेन और तत्कालीन कृषि निदेशक निस्तार मिंज को नामजद आरोपी घोषित किया गया था।

हालांकि, वर्तमान श्रम मंत्री और पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता को आरोपी नहीं ठहराया गया था, लेकिन इस मामले की जांच के दौरान एसीबी ने वर्ष 2013 में सत्यानंद भोक्ता के खिलाफ साक्ष्य प्राप्त किया था और उन्हें भी इस मामले में आरोपी घोषित किया गया था।

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