रांची: झारखंड हाई कोर्ट में गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षक नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान प्रार्थी की ओर से कोडरमा जिले के शिक्षा पदाधिकारी की ओर से जारी शोकॉज को निरस्त करने की मांग की गई. सुनवाई के बाद अदालत ने जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से जारी शोकॉज पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी. दरअसल जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक के आदेश का हवाला देते हुए वहां नियुक्त शिक्षकों को एक शोकॉज जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि वैसे शिक्षकों को चिन्हित किया जा रहा है, जो जिन विषय में शिक्षक नियुक्त हुए हैं. उनके स्नातक की डिग्री उस विषय में मुख्य विषय के रूप में होनी चाहिए. जबकि वादी की ओर से कहा गया कि नियमावली तथा विज्ञापन में ऐसी कोई शर्त नहीं थी. इसलिए उक्त आदेश को निरस्त किया जाए.
रिपोर्ट- प्रोजेश