सरकारी स्कूल के क्लर्क को हटाए जाने के मामले पर सुनवाई, जानिए अदालत ने क्या कहा

रांची : सरकारी स्कूल के क्लर्क को हटाए जाने के मामले की झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले पर अदालत ने इस मामले में माध्यमिक शिक्षा के सचिव को अगली सुनवाई 11 फरवरी को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है. झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एस. चंद्रशेखर की अदालत में सरकार के द्वारा बताये हुए अवैध नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई.

अदालत ने इस बात को लेकर कड़ी नाराजगी जताई कि सरकार की ओर से कोर्ट में गलत बयानी की गई है. जिसके आधार पर कोर्ट ने पूर्व में अवमानना याचिका को निष्पादित कर दिया था. अदालत ने इस मामले में माध्यमिक शिक्षा के सचिव को अगली सुनवाई 11 फरवरी को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है.

दरअसल यह मामला धनबाद के एक सरकारी स्कूल से जुड़ा है. जहां पर चंद्रभूषण पाठक को 1993 में क्लर्क के पद पर नियुक्ति की गई, लेकिन वर्ष 1997 में यह कहते हुए हटा दिया गया कि इनकी नियुक्ति गलत तरीके से हुई है. पूर्व में रिट पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार यह नहीं साबित कर पाई है कि उनकी नियुक्ति गलत है. इसलिए उन्हें दोबारा बहाल किया जाए. वहीं राज्य सरकार ने बहाल करने की वजह एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की. अपील में 3 साल तक सुनवाई नहीं होने के बाद वादी की ओर से एक बार फिर से इस मामले में याचिका दाखिल कर यथास्थिति की जानकारी दी गई. इसकी जानकारी अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने दी.

रिपोर्ट : प्रोजश दास

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