सैनिक कल्याण निदेशक की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई, कोर्ट ने दिया ये निर्देश

रांची : सैनिक कल्याण निदेशक की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने कहा कि जब नियुक्ति नियमावली में निदेशक को सेवा विस्तार देने का कोई नियम नहीं है, तो निदेशक को सेवा विस्तार क्यों दिया गया.

अदालत ने 6 सप्ताह में निदेशक के पद पर नई नियुक्ति करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में कर्नल पीके सिंह की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने अदालत को बताया कि नियमानुसार निदेशक की नियुक्ति मात्र 5 साल के लिए की जाती है, लेकिन वर्तमान निदेशक को लगातार राज्य सरकार की ओर से सेवा विस्तार दिया जा रहा है, जो गलत है.

रिपोर्ट : प्रोजेश दास

BBMKU के कुलपति सुखदेव भोई के सामने नए परिसर में शिफ्टिंग होगी बड़ी चुनौती

GRDA के निदेशक परिषद की बैठक, 20 प्रस्तावों पर चर्चा

इरफान अंसारी ने अपने बयान में महेंन्द्र सिंह धोनी का लिया नाम, जानें क्यों …

Share with family and friends:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *