रांची. टेंडर कमीशन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के आरोप में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके आप्त सचिव संजीव लाल की जमानत याचिका पर 1 मई को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इसकी जानकारी मामले में एक पक्ष के वकील इमरान काशिफ ने दी है।
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आलमगीर आलम ने दायर की थी जमानत याचिका
बता दें कि, 30 अगस्त 2024 को आलमगीर आलम की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जबकि संजीव लाल की ओर से 12 दिसंबर को हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ मामले में ईडी ने 3 जनवरी को काउंटर एफिडेविट दाखिल किया था। वहीं संजीव लाल के खिलाफ मामले में 13 फरवरी को ईडी ने काउंटर एफिडेविट दाखिल किया था। इसके बाद से सुनवाई टल रही थी।
मामले को लेकर संजीव लाल ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका भी दाखिल की थी। 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को टाइम मैनर में निबटाने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रार्थियों की ओर से आइए फाइल किया गया था। वहीं आलमगीर आलम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी पर 21 मार्च को हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था।
टेंडर कमीशन से जुड़े मामले में हुई थी गिरफ्तारी
बता दें कि, 6 और 7 मई को ईडी ने टेंडर कमीशन मामले में छापेमारी की थी। छापेमारी में लगभग 37 करोड़ मिले थे। छापेमारी के बाद मंत्री के निजी सचिव और उनके नौकर जहांगीर आलम को 7 मई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को 15 मई को ईडी ने गिरफ्तार किया था।