रांचीः पूर्व सीएम हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की झारखंड हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट से एक और मामले में झटका लगा है। हेमंत सोरेन की औपबंधिक जमानत याचिका (provisional bail petition) पर न्यायाधीश रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई।
जहां कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया है लेकिन उनके बड़े पिता राजा राम सोरेन के श्राद्ध कर्म में शामिल होने की अनुमति प्रदान की है। हालांकि हेमंत सोरेन पुलिस कस्टडी में श्राद्ध कर्म में शामिल होगें। इस दौरान उनके मीडिया से बात करने और राजनीतिक चर्चा करने पर मनाही रहेगी।
पीएमएलए कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी याचिका
इससे पहले हेमंत सोरेन ने पीएमएलए की विशेष अदालत में औपबंधिक बेल याचिका दाखिल कर अपने बड़े पिता राजा राम सोरेन के अंतिम संस्कार समेत अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए 13 दिनों की जमानत की कोर्ट से आग्रह की थी, जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का दवााजा खटखाया था।