हाईकोर्ट ने पूछा शहर में कितने अवैध डीजल ऑटो व टोटो हैं, एसएसपी-डीटीओ बताएं

हाईकोर्ट ने पुछा शहर में कितने अवैध डीजल ऑटो व टोटो हैं, एसएसपी-डीटीओ बताएं

रांची: शहर में कितने अवैध डीजल ऑटो और टोटो चल रहे हैं, रांची के एसएसपी व डीटीओ शपथ पत्र दायर कर बताएं।

हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान उक्त निर्देश दिए। दरअसल, जनवरी 2022 में बिरसा चौक पर ऑटो से महिला की हुई मौत के मामले में जनहित याचिका दायर की गई है। मामले में कोर्ट ने परिवहन सचिव को पार्टी बनाया है।

उनसे पूछा कि रांची शहर में जो डीजल ऑटो और टोटो चल रहे हैं, उनके पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, फिटनेस व अन्य जांच के लिए क्या कार्रवाई हुई? ऑटो और टोटो चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की जांच के लिए क्या कार्रवाई की जाती है? कोर्ट ने इन बिंदुओं पर तीन सप्ताह में परिवहन सचिव को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

वहीं, सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता श्रीनु गणपति को फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अभी तुरंत आपके साथ चलकर रांची शहर में बगैर ड्राइविंग लाइसेंस वाले चालक को डीजल ऑटो और टोटो को चलाते हुए दिखा सकते हैं।

छोटे-छोटे बच्चे डीजल ऑटो और टोटो चलाते हैं। जिससे आए दिन दुघर्टनाएं होती हैं। इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है। कोर्ट ने ट्रैफिक डीएसपी के शपथ पत्र पर भी असंतुष्टि जाहिर की। कहा कि शपथ पत्र में दी गई बातें हवा-हवाई नहीं होनी चाहिए। धरातल में ट्रैफिक सुधार के लिए काम हो रहा है, यह दिखना चाहिए।

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