रांची: राज्य में मीट शॉप विक्रेताओं द्वारा दुकान के बाहर कटै बकरे और मुर्गियों को खुले में प्रदर्शित करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए सभी डीसी और एसपी को अवैध मीट दुकानों पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।
इसके अलावा रांची नगर निगम और सरकार से पूछा है कि मांस की दुकानों में जानवरों के शवों को काले शीशे के दरवाजे और पर्दे से ढंके जाने का जो रेगुलेशन है।
उसे लागू करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है? कोर्ट ने राज्यभर के डीसी व एसपी को निर्देश दिया है कि वह मीट विक्रेताओं के खिलाफ दो सप्ताह में जांच अभियान चलाएं।
उनके खिलाफ कार्रवाई करें। याचिकाकर्ता श्यामानंद पांडे की ओर से अधिवक्ता शुभम कटारूका ने पक्ष रखा। अगली सुनवाई तीन अप्रैल को होगी।