भू-माफिया और महिला हिंसा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें: हाईकोर्ट

भू-माफिया और महिला हिंसा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें: हाईकोर्ट

रांची: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश देते हुए जिलों में टास्क फोर्स को मजबूत बनाकर भू-माफिया,फिरौती की मांग करने और महिलाओं पर हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को पेश करने का निर्देश दिया है।

खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि जमीन माफिया, फिरौती मांगने वालों और महिला हिंसा करने के मामलों में जिन्हें जमानत नहीं मिली है, उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या कार्रवाई की गई?

मामले में अब अगली सुनवाई सात मई को होगी। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि जमीन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कई जिलों में ऐसे लोगों की सूची बनाकर उन्हें जिला बदर भी किया जा रहा है।

कोर्ट ने राज्य सरकार को झारखंड में हो रहे साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने का भी निर्देश दिया। साथ ही यह भी पूछा कि अगर फिरौती को लेकर किसी के पास विदेश या देश के अन्य राज्यों से कोई फोन आता है, तो उसे ट्रेस करने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया जाता है।

पिछली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि राजधानी रांची में वर्ष 2021 से 2023 तक के बीच 273 भूमाफिया को चिन्हित किया गया है। इनमें से 214 के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है। 50 भूमाफिया को पुलिस ने 41ए का नोटिस जारी किया है।

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