Ranchi-झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में गवाहों की सुरक्षा को लेकर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य के गृह सचिव कोर्ट में पेश हुए. अदालत ने उनसे पूछा कि राज्य में गवाहों की सुरक्षा को लेकर क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं.
बता दें कि हाल के दिनों में जमशेदपुर, हजारीबाग और देवघर कोर्ट परिसर में गोली बारी की कई घटनाएं हुई है.
इसके साथ ही जमशेदपुर में एक गवाह की गोलीमार कर हत्या कर दी गयी थी.
इसके बाद झारखंड हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर मामले में सुनवाई कर रहा है.
अदालतों की सुरक्षा का ऑडिट करने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा कि कोर्ट में सीसीटीवी, कैमरे और सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की जाए.
पूर्व में भी राज्य सरकार को इस बाबत आदेश दिया गया था, उसका पालन किया जाय.
जेपीएससी की ओर से 1.8 गुणा अभ्यर्थियों को बुलाया जाना सही
झारखंड हाई कोर्ट ने सहायक अभियंता नियुक्ति के साक्षात्कार में ढाई गुना अभ्यर्थियों को नहीं बुलाए जाने को
लेकर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है.जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने माना कि जेपीएससी की
ओर से 1.8 गुणा अभ्यर्थियों को बुलाया जाना सही है. अदालत ने साफ कर दिया कि इसमें किसी प्रकार के
हस्तक्षेप करने की जरुरत नहीं है. इसके बाद अदालत ने प्रार्थी हंसराज उरांव और रवि शंकर सिंह की
याचिका को खारिज कर दिया. प्रार्थी का दावा था कि नियमानुसार कुल पद के ढाई
गुना चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाया जाना चाहिए.
रिपोर्ट- प्रोजेश