मनप्रीत सिंह की हत्या पर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, राज्य सरकार से मांगा जवाब

रांची : जमशेदपुर के सिदगोड़ा में कोर्ट में पेशी से लौटने पर घर में घुसकर युवक मनप्रीत सिंह की

हत्या पर झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को स्वतः संज्ञान लिया.

चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने

इस मामले पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

अदालत ने राज्य सरकार से यह बताने को कहा है कि राज्य में गवाह सुरक्षा योजना लागू है या नहीं.

यदि लागू है तो गवाहों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं. 27 जून तक सरकार को शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश अदालत ने दिया है.

घर में घुसकर अपराधियों ने मनप्रीत सिंह को मारी गोली

बता दें कि पूर्वी सिंहभूम के सिदगोड़ा थाना क्षेत्र में बुधवार की शाम अपराधियों ने एक युवक को घर में घुसकर ताबड़तोड़ आधा दर्जन से ज्यादा गोलियां मारी जिससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. मृतक का नाम मनप्रीत सिंह है, जो पिछले दिनों ही भालुबासा में गैस एजेंसी के मालिक के घर पर फायरिंग करने के आरोप में जेल भेजा गया था, जो अभी ही जेल से छूट कर बाहर आया है.

दो युवकों को घरवालों ने की पहचान

बताया जाता है कि इस घटना में संलिप्त दो युवकों को घरवालों और आस-पड़ोस के लोगों ने पहचान की है. इसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई है. इधर घटना कि सूचना मिलने के बाद सिदगोड़ा पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दी है. मौके पर एसएसपी डॉ एम तमिल वणन, सिटी एसपी के विजय शंकर और थाना प्रभारी रंजीत कुमार समेत अन्य लोग पहुंचे और छानबीन की है.

रिपोर्ट: प्रोजेश दास

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