Thursday, October 23, 2025
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Jharkhand Scholarship Update: मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति, सामान्य वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति तीन गुना तक बढ़ी

झारखंड सरकार ने सामान्य वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति तीन गुना तक बढ़ाई। 9वीं-12वीं के छात्रों को अब 450 से 500 रुपये मिलेंगे। योजना से 58 हजार बच्चों को लाभ मिलेगा।Jharkhand Scholarship Update रांची: झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग (General Category) के छात्रों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (Scholarship) की राशि दो से तीन गुना तक बढ़ाई जाएगी। नई व्यवस्था के तहत कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को ₹150 की जगह ₹450, वहीं कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों को ₹230 की जगह ₹500 प्रतिमाह छात्रवृत्ति...

Chhath Puja 2025: घर लौटने की होड़, बिहार जाने वाली ट्रेनों में जबरदस्त भीड़, स्टेशन पर तैनात 60 RPF जवान

छठ महापर्व को लेकर बिहार जाने वाली ट्रेनों और बसों में भारी भीड़। रांची स्टेशन पर 60 RPF जवान तैनात, सभी ट्रेनों के कोच फुल, बस स्टैंड पर भी यात्रियों की उमड़ी भीड़।Chhath Puja 2025 रांची: छठ महापर्व नजदीक आते ही बिहार जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। लोग अपने घर लौटने के लिए किसी भी तरह ट्रेन में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार को संबलपुर-गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस, रांची-सासाराम एक्सप्रेस, हटिया-पटना पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस, हटिया-पटना इस्लामपुर एक्सप्रेस और रांची-भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ रही। सभी क्लास...

Jharkhand Sand Mining Update: NGT की रोक हटी, पर High Court ने 30 अक्टूबर तक रोक बढ़ाई – बालू घाटों की नीलामी और आपूर्ति...

झारखंड में बालू घाटों पर NGT की रोक हटने के बावजूद हाईकोर्ट ने 30 अक्टूबर तक रोक लगाई है। 15 जिलों में नीलामी पूरी, बिहार से हो रही है बालू की आपूर्ति।Jharkhand Sand Mining Update: रांची झारखंड में बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया एक बार फिर कानूनी पेच में फंस गई है। राज्य के 24 जिलों में 444 बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया चल रही है, जिनमें से 15 जिलों में नीलामी पूरी हो चुकी है, जबकि 9 जिलों में अभी टेंडर प्रक्रिया जारी है। पहले यह तय था कि 15 अक्टूबर तक एनजीटी (National Green Tribunal) की रोक हटते ही...

Himachal Pradesh : कमिश्नर कोर्ट ने कहा – गिराना होगा मस्जिद का अवैध हिस्सा, प्रदर्शनकारी भीड़ मस्जिद की ओर बढ़ी, भारी तनाव, आंसू गैस का प्रयोग

डिजीटल डेस्क: Himachal Pradeshकमिश्नर कोर्ट ने कहा – गिराना होगा मस्जिद का अवैध हिस्सा, प्रदर्शनकारी भीड़ मस्जिद की ओर बढ़ी, भारी तनाव, आंसू गैस का प्रयोग। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मस्जिद के अवैध निर्माण के बाद अब मंडी में भी मस्जिद का मामला गर्मा गया है।

मंडी के जेल रोड मस्जिद मामले पर नगर निगम मंडी के आयुक्त कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुना दिया है। आयुक्त एचएच राणा ने कहा कि मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराना होगा। फैसले के बाद प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और जेल रोड की तरफ अचानक भीड़ बढ़ने लगी। देखते ही देखते प्रदर्शनकारी भीड़ उग्र हो गई।

हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने कई चक्र आंसू गैस के गोले दागे जिसमें महिलाओं समेत कई के घायल हो गए। कुछ युवतियों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मौके पर भारी तनाव है।

भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर केनन का प्रयोग किया है। डीसी मंडी मौके पर मौजूद हैं।

जेल रोड पहुंचते ही प्रदर्शनकारी हुए उग्र, पुलिस ने किया बल प्रयोग

मंडी में मस्जिद अवैध निर्माण के खिलाफ हिंदू संगठनों ने सेरी मंच से शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन शुरू किया। मंच पर लोगों की ओर से जमकर नारेबाजी की गई। सेरी मंच पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद हिंदू संगठनों ने सेरी मंच से नारेबाजी करते हुए चौहाटा बाजार की तरफ रैली निकाली। फिर स्कूल बाजार से जेलरोड की तरफ जाते ही प्रदर्शन उग्र हो गया।

बेकाबू प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू किए जिससे भगदड़ मची। प्रदर्शनकारियों से उनके नेता लगातार आह्वान कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जाए।

जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने मंडी शहर के सात वार्डों में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी है।

मंडी में बिना नक्शा पास कराया गया मस्जिद निर्माण का हिस्सा बना विवाद की वजह

राजधानी शिमला के बाद अब हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला मुख्यालय के जेल रोड में बिना नक्शा पास करवाए मस्जिद में किए गए निर्माण कार्य के विरोध में मंडी शहर में हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके पर मस्जिद वालों ने अक्तूबर 2023 में निगम में नक्शे के लिए अप्लाई किया था।

तब पीडब्ल्यूडी की एनओसी के बारे में किसी ने अवगत नहीं करवाया था। अब निगम कार्यालय में मस्जिद में अवैध निर्माण हटाने को लेकर पत्र दिया है।

इस बीच शुक्रवार को विवादित जेल रोड मस्जिद पर मंडी के आयुक्त कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। आयुक्त एचएच राणा ने अपना फैसला सुना दिया है।

उन्होंने कहा कि जेल रोड मस्जिद का अवैध ढांचा को गिराना होगा। पुरानी स्थिति बहाल करनी होगी। मुस्लिम पक्ष 30 दिनों के अंदर अपील कर सकेगा। जेल रोड मस्जिद पर फैसला आने के बाद शहर में प्रदर्शन शुरू हो गया है। जेल रोड की ओर भीड़ बढ़ने लगी।

हिमाचल प्रदेश के मंडी में अवैध मस्जिद निर्माण के विरोध में प्रदर्शन करती भीड़ का हनुमान चालीसा पाठ।
हिमाचल प्रदेश के मंडी में अवैध मस्जिद निर्माण के विरोध में प्रदर्शन करती भीड़ का हनुमान चालीसा पाठ।

मामला बिगड़ते देख मुस्लिम वेलफेयर कम्युनिटी ने खुद ही शुरू किया अवैध निर्माण हटाना

इस बीच पूरे मामले के तूल पकड़ने और कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति बनने पर नगर निगम मंडी के तहत पैलेस कॉलोनी-1 में जेल रोड के पास मस्जिद में कथित अवैध निर्माण को लेकर उपजे विवाद के बाद मुस्लिम वेलफेयर कम्युनिटी ने खुद निर्माण हटाना शुरू कर दिया है।

आयुक्त कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू होने से पहले समुदाय ने निर्माण गिराना शुरू किया। मुस्लिम वेलफेयर कम्यूनिटी के प्रधान रहीम अहमद और सदस्य इकबाल अली ने बताया कि लोनिवि की निशानदेही के बाद अवैध निर्माण गिराया जा रहा है। सुबह निर्माण हटाने को कहा था।

मस्जिद अपनी मलकियत पांच बिस्वा जमीन पर बनी है। 33 वर्ग मीटर अवैध हिस्सा निकला है जिसे हटाया जा रहा है। मस्जिद को जाने वाला सकोढी चौक पर पुलिस का कड़ा पहरा है। मस्जिद के द्वार पर ताला लगा हुआ है। मस्जिद के बाहर पुलिस जवान तैनात है।

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