रांची: यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) ने सहायक प्रोफेसर पद की नियुक्ति के नियम में परिवर्तन किया है. यूजीसी ने जानकारी देते हुए बताया है कि सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए सहायक प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम मानदंड तय हो गया है.
अब उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्रोफेसर की सीधी भर्ती में NET/SET/SLET को न्यूनतम योग्यता मानदंड बनाया गया है.
यूजीसी के सचिव प्रो मनीष जोशी ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है जिसकी वैधता 30 जून, 2023 से प्रारम्भ हो रही है और नए नियमों का प्रभाव 1 जुलाई, 2023 से हो रहा है.
यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने ट्वीट कर बताया है कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी वैकल्पिक योग्यता मानदंड बना रहेगा. जारी अधिसूचना के अनुसार, सहायक प्रोफेसर पद के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में NET, SET, या SLET पास करना अनिवार्य रहेगा.
इन परीक्षाओं को पास करने वाले उम्मीदवारों को सीधे सहायक प्रोफेसर के पद पर नौकरी मिलेगी. यूजीसी के नए नियमों के अनुसार, सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए NET, SET, या SLET की योग्यता अनिवार्य हो गई है. इसके अलावा, साल 2021 में हुई नियुक्तियों से संबंधित परिवर्तनों को रद्द कर दिया गया है.

















