झारखंड हाइकोर्ट ने ACF और Ranger प्रतियोगिता परीक्षा 2024 की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
Jharkhand High Court रांची: रांची स्थित झारखंड हाइकोर्ट में सहायक वन संरक्षक यानी ACF प्रतियोगिता परीक्षा 2024 और वन क्षेत्र पदाधिकारी यानी Ranger प्रतियोगिता परीक्षा 2024 की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई।जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने प्रार्थियों का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने फिलहाल नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के सरकारी फैसले पर अंतरिम राहत देने से इनकार किया है।
Jharkhand High Court:सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश
सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को मामले में शपथ पत्र के माध्यम से अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। प्रार्थियों की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया गया था।अदालत ने इस आग्रह पर कहा कि यदि राज्य सरकार नियुक्ति के लिए नया विज्ञापन जारी करती है, तो प्रार्थी मामले में हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर सकते हैं।
Key Highlights
झारखंड हाइकोर्ट में ACF और Ranger परीक्षा 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई।
जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया।
राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया।
नया विज्ञापन जारी होने पर प्रार्थियों को हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने की छूट दी गयी।
मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।
Jharkhand High Court:24 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
हाइकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। अब अगली सुनवाई में राज्य सरकार के जवाब और नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े अन्य पहलुओं पर सुनवाई होने की संभावना है।ACF और Ranger प्रतियोगिता परीक्षा 2024 की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर दायर याचिकाओं पर हाईकोर्ट के अगले आदेश पर अभ्यर्थियों की नजर रहेगी।


















