झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को एक हफ्ते में मधुकम खादगढ़ा व रूगड़ीगाढ़ा के सरकारी फ्लैटों से अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया।
Jharkhand High Court Action रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को एक सप्ताह के भीतर रातू रोड स्थित मधुकम खादगढ़ा और रूगड़ीगाढ़ा इलाके में शहरी गरीबों के लिए बने सरकारी फ्लैटों से सभी अवैध कब्जाधारियों को हटाने का निर्देश दिया है।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की बेंच में हुई। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इस मुद्दे पर सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि ये कब्जे “अचानक नहीं हुए होंगे”, बल्कि यह मामला लंबे समय से चल रहा होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकारी मशीनरी और नगर निगम ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की।
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झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर रांची नगर निगम को सख्त निर्देश दिए।
मधुकम खादगढ़ा और रूगड़ीगाढ़ा में शहरी गरीबों के लिए बने सरकारी फ्लैटों पर अवैध कब्जा।
कोर्ट ने पूछा — जब कब्जा लंबे समय से था, तो सरकारी मशीनरी चुप क्यों रही?
हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की बेंच ने जताई नाराजगी।
नगर निगम को एक सप्ताह में सभी अवैध कब्जाधारियों को हटाने का आदेश।
अगली सुनवाई अगले मंगलवार को होगी, निगम को कोर्ट में जवाब देना होगा।
Jharkhand High Court Action:
कोर्ट ने कहा कि जिन फ्लैटों का उद्देश्य शहरी गरीबों को आवास देना था, वे अब अवैध कब्जे का अड्डा बन गए हैं। अदालत ने इसे प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया।
अब अगली सुनवाई अगले मंगलवार को होगी। रांची नगर निगम को इस बीच कोर्ट के समक्ष पूरी रिपोर्ट और जवाब दाखिल करना होगा कि अवैध कब्जे हटाने की दिशा में क्या कदम उठाए गए।
हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद नगर निगम पर दबाव बढ़ गया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन फ्लैटों से अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई तेज होगी।
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