Breaking: चौकीदार की नियुक्ति पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक

झारखंड हाईकोर्ट

रांची. खबर राजधानी रांची से है। झारखंड हाईकोर्ट ने चौकीदार की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। यह नियुक्ति सरायकेला-खरसावां जिले के 357 पदों से संबंधित है।

चौकीदार की नियुक्ति पर झारखंड हाईकोर्ट की रोक

दरअसल, विगत 20 वर्षों से कार्यरत लगभग चार दर्जन से अधिक प्रार्थी की याचिका पर आज हाईकोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान चौकीदारों के लिए निकली नियुक्ति नियमावली में त्रुटि पाए जाने के बाद हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी।

जानकारी के अनुसार, नियुक्ति में स्थानीय भाषा को स्थान देने के अलावा हिंदी और अंग्रेजी को जगह नहीं दी गई थी। आरक्षण रोस्टर लागू करने में भी त्रुटि पाई गई थी। साथ ही आरक्षित सीटें भी नियम संगत नहीं थी।

मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी।

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