Saturday, October 25, 2025
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बिहारियों के बहाने एनडीए पर हमलावर हुये लालू यादव,घोषणाओं को बताया सफेद झूठ और शर्मनाक

बिहारियों के बहाने एनडीए पर हमलावर हुये लालू यादव,घोषणाओं को बताया सफेद झूठ और शर्मनाक पटना : बिहार आने वाले प्रवासियों के बहाने एक बार फिर लालू प्रसाद यादव मोदी - नीतीश की NDA सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रवासियों द्वारा ट्रेनों में भेंड़ बकरियों की तरह सफर करने पर रेलवे की घोषणा पर सवाल उठाया है।रेलवे की घोषणा को बताया जुमला अपने सोशल मीडिया पोस्ट के बहाने सरकार पर हमला करते हुये लिखा है कि --- झूठ के बेताज बादशाह और जुमलों के सरदार ने शेखी बघारते हुए कहा था कि देश की कुल 𝟏𝟑,𝟏𝟗𝟖 ट्रेनों में से...

Jharkhand Education News: 1200 ज़रूरत-आधारित सहायक प्रोफेसरों की भर्ती रुकी , कॉलेजों में शिक्षकों की कमी

झारखंड के छह सरकारी विवि में 1200 Need-Based Assistant Professors की नियुक्ति पर नौ महीने से रोक, कॉलेजों में शिक्षकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित।Jharkhand Education News रांची: झारखंड के छह सरकारी विश्वविद्यालयों में 1200 Need-Based Assistant Professors की नियुक्ति प्रक्रिया पर नौ महीने से रोक लगी हुई है। यह रोक उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने फरवरी 2025 में प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद लगाई थी। हालांकि, विभाग ने पूरी प्रक्रिया की जांच कर रिपोर्ट जमा कर दी, लेकिन अब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस बीच, आवेदन शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति...

CTET 2025 Notification: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा ,132 Cities, 20 Languages

CTET 2025 8 फरवरी को 132 शहरों में आयोजित होगी। पेपर-I और II दोनों होंगे। आवेदन और सूचना बुलेटिन केवल आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in से।CTET 2025 Notification: नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) 2025 का आयोजन 8 फरवरी 2025 को करने की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा देशभर के 132 शहरों में आयोजित होगी और इसमें उम्मीदवारों को 20 भाषाओं में प्रश्न पत्र हल करने का विकल्प मिलेगा। CTET परीक्षा में दो पेपर शामिल हैं: पेपर-I: प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक) के शिक्षकों के लिए। पेपर-II: उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6...

Jharkhand High Court News: पलामू की पूर्व DEO मीना कुमारी राय की बर्खास्तगी रद्द 

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झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू की पूर्व डीईओ मीना कुमारी राय की बर्खास्तगी रद्द करने के एकलपीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए सरकार की अपील खारिज की।


Jharkhand High Court News रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू की तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) मीना कुमारी राय की बर्खास्तगी से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी रद्द करने के एकलपीठ के आदेश को सही ठहराते हुए सरकार की अपील को खारिज कर दिया। यह फैसला जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने सुनाया।

अदालत ने कहा कि काम में लापरवाही, प्रक्रियात्मक गलती या अधीनस्थ कर्मचारियों से सख्ती जैसे आरोपों के लिए किसी कर्मचारी को बर्खास्त करना बहुत कठोर सजा है। 31 साल की बेदाग सेवा के बाद किसी अधिकारी को बर्खास्त कर पेंशन जैसे लाभों से वंचित करना अनुचित और असंगत कदम है।


Key Highlights:

  • झारखंड हाईकोर्ट ने मीना कुमारी राय की बर्खास्तगी रद्द करने के एकलपीठ के फैसले को सही ठहराया

  • सरकार की ओर से दायर अपील कोर्ट ने खारिज की

  • कोर्ट ने कहा—काम में लापरवाही या प्रक्रियात्मक गलती पर बर्खास्तगी बहुत कठोर सजा

  • 31 वर्षों की बेदाग सेवा के बाद बर्खास्त कर पेंशन लाभ रोकना अनुचित

  • मीना कुमारी पर अधीनस्थों का वेतन रोकने व आदेश पालन में लापरवाही के आरोप लगे थे


Jharkhand High Court News:

मीना कुमारी राय 1988 में बिहार शिक्षा सेवा में शामिल हुई थीं और झारखंड राज्य गठन के बाद वे झारखंड कैडर में आ गईं। पलामू में डीईओ रहते हुए उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अधीनस्थों का वेतन रोका, सरकारी आदेशों का पालन ठीक से नहीं किया और काम में लापरवाही बरती। इसके बाद विभागीय कार्रवाई के तहत उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

Jharkhand High Court News:

मीना कुमारी ने इस आदेश को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा था कि उनके खिलाफ लगे आरोप इतने गंभीर नहीं हैं कि बर्खास्तगी जैसी कठोर सजा दी जाए। कोर्ट ने बर्खास्तगी रद्द करते हुए विभाग को मामले पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया था।

Jharkhand High Court News:

इसके खिलाफ राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने एकलपीठ के निर्णय को पूर्णतः सही ठहराते हुए सरकार की अपील खारिज कर दी।

इस फैसले से झारखंड शिक्षा विभाग के कई लंबित सेवा विवादों पर असर पड़ सकता है, खासकर उन मामलों में जहां मामूली प्रशासनिक त्रुटियों के आधार पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी।

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