Jharkhand High Court Verdict on Chowkidar Recruitment: जिला स्तर पर नियुक्तियां पक्की, बीट स्तर पर तैनाती अनिवार्य नहीं

झारखंड हाईकोर्ट ने चौकीदार भर्ती में जिला स्तर की नियुक्ति को मंजूरी दी, बीट स्तर की नियुक्ति अनिवार्य नहीं, सभी याचिकाएं खारिज।


Jharkhand High Court Verdict on Chowkidar Recruitment रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने चौकीदारों की नियुक्तियों को लेकर अहम फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि चौकीदारों की भर्ती जिला स्तर पर ही होगी और बीट स्तर पर नियुक्ति कोई बाध्यता नहीं है।

इस मामले में दर्ज दर्जनों याचिकाओं में प्रार्थियों ने चुनौती दी थी कि विज्ञापन में बीट-वार भर्ती का उल्लेख किया गया था और केवल संबंधित बीट के निवासी ही वहां नियुक्त हो सकते हैं। कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि यदि भर्ती बीट-वार की जाए तो आरक्षण नीति को लागू करना संभव नहीं होगा।


Key Highlights:

  • झारखंड हाईकोर्ट ने चौकीदार नियुक्तियों को जिला स्तर पर लागू करने का दिया आदेश।

  • कोर्ट ने बीट-वार भर्ती याचिकाओं को खारिज किया, कहा कि आरक्षण नीति बीट-वार लागू नहीं हो सकती।

  • न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना लिखित परीक्षा में अनिवार्य, लेकिन पोस्टिंग जिला स्तर पर होगी।

  • अदालत ने कहा, “नियुक्तियां सामान्यतः और यथासंभव बीट में होंगी” – नियम केवल निर्देशात्मक।

  • कोडरमा उपायुक्त की भर्ती प्रक्रिया पर दायर सभी याचिकाएं खारिज।

  • आरक्षण रोस्टर जिला स्तर पर ही लागू होगा।


Jharkhand High Court Verdict on Chowkidar Recruitment

न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा में प्राप्त करना अनिवार्य है। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि मूलतः उम्मीदवारों को उनके निवास वाले बीट क्षेत्र में पोस्ट किया जाना चाहिए, लेकिन उचित कारण होने पर अन्य बीट क्षेत्रों में भी स्थानांतरण किया जा सकता है।

Jharkhand High Court Verdict on Chowkidar Recruitment

कोर्ट ने कोडरमा उपायुक्त द्वारा शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि झारखंड चौकीदार कैडर नियमावली 2015 के अनुसार सभी नियुक्तियां जिला स्तर पर ही होंगी और आरक्षण रोस्टर भी जिला स्तर पर लागू होगा। “यथासंभव” और “सामान्यतः” जैसे शब्द यह संकेत देते हैं कि बीट स्तर पर पोस्टिंग केवल निर्देशात्मक है, बाध्यकारी नहीं।

इस फैसले के बाद राज्य में चौकीदार भर्ती प्रक्रिया अब अधिक पारदर्शी और आरक्षण नीति के अनुरूप होगी।

 

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