झारखंड नगर निकाय चुनाव 2025 की तैयारी तेज। सरकार ने SC-ST-BC आरक्षण का खाका तैयार किया, 50% सीमा में रोटेशन प्रणाली लागू होगी।
Jharkhand Nagar Nikay Election : झारखंड निकाय चुनाव में आरक्षण तय करने की तैयारी पूरी
रांची: झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने आरक्षण का विस्तृत खाका तैयार कर लिया है। राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा की गई ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है। इसी के आधार पर वार्ड पार्षद, महापौर और अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण तय किया जाएगा।
सरकार के अनुसार, जिन वार्डों में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) या पिछड़ा वर्ग (BC) की जनसंख्या एक प्रतिशत से कम है, उन वार्डों को आरक्षित नहीं किया जाएगा। यह निर्णय इसलिए लिया गया ताकि पिछली बार की तरह ऐसे वार्डों में निर्वाचित प्रतिनिधि न मिलने की स्थिति दोबारा न बने।
Key Highlights:
राज्य सरकार ने निकाय चुनावों के लिए आरक्षण का प्रारूप तैयार किया
जिन वार्डों में SC-ST-BC की आबादी 1% से कम, वहां आरक्षण नहीं होगा
महिला आरक्षण व अन्य वर्गों के लिए रोटेशन प्रणाली लागू होगी
कुल आरक्षण 50% की सीमा के भीतर रहेगा
पिछड़े वर्ग (BC) आरक्षण ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर तय होगा
झारखंड के 48 निकायों (9 निगम, 20 परिषद, 19 पंचायत) में जल्द आम चुनाव संभव
Jharkhand Nagar Nikay Election : 50% सीमा में रहेगा आरक्षण, रोटेशन प्रणाली लागू
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुल आरक्षण (SC, ST, BC मिलाकर) 50 प्रतिशत की संवैधानिक सीमा के भीतर ही रहेगा। साथ ही, महिला आरक्षण और अन्य आरक्षणों के लिए रोटेशन प्रणाली लागू होगी, ताकि हर निकाय क्षेत्र में संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।
आगामी नगर निकाय चुनाव को “प्रथम आम निर्वाचन” माना जाएगा। इसके तहत महिला आरक्षण और श्रेणीवार आरक्षण का निर्धारण नए सिरे से किया जाएगा।
Jharkhand Nagar Nikay Election : राज्य के 48 निकायों में चुनाव का रास्ता साफ
झारखंड में कुल 48 नगरपालिकाएं हैं— जिनमें 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत शामिल हैं। इन सभी निकायों में आरक्षण तय होने के बाद चुनावी अधिसूचना जारी करने की तैयारी है।
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