Jharkhand RTE Admission: प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटों पर दाखिले का दायरा बढ़ेगा, आय सीमा 2.5 लाख करने की तैयारी

 झारखंड में RTE की 25% आरक्षित सीटों पर दाखिले के लिए आय सीमा 72 हजार से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने की तैयारी है। लॉटरी राज्य स्तर पर होगी।


Jharkhand RTE Admission रांची: झारखंड में प्राइवेट स्कूलों की आरटीई की 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर दाखिले का दायरा बढ़ाने की तैयारी है। राज्य सरकार आय सीमा को मौजूदा 72 हजार रुपये से बढ़ाकर सालाना 2.5 लाख रुपये करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित नियमावली लागू होने के बाद निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले 2.5 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चे भी आरटीई के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क दाखिले के लिए आवेदन कर सकेंगे।

इसके साथ ही आरटीई एडमिशन की पूरी प्रक्रिया में भी बदलाव प्रस्तावित है। अब अलग-अलग जिलों में होने वाली लॉटरी के बजाय राज्य स्तर पर केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से आवेदन और लॉटरी करायी जायेगी। प्रस्तावित नियमावली स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने तैयार कर कार्मिक विभाग को मंजूरी के लिए भेजी है।

Jharkhand RTE Admission:राज्य स्तर पर होगी RTE Admission की लॉटरी

नयी व्यवस्था के तहत आरटीई दाखिले के लिए राज्यस्तरीय पोर्टल तैयार किया जा रहा है। अलग-अलग जिलों के अभिभावक इसी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। लॉटरी भी राज्य स्तर पर केंद्रीकृत तरीके से होगी।

हालांकि आवेदनों की जांच जिला स्तर पर की जायेगी। इसके लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला कमेटी गठित करने का प्रस्ताव है। प्रमंडल स्तर पर आरडीडीई की जिम्मेदारी होगी कि निजी स्कूलों में आरटीई की आरक्षित सीटें खाली नहीं रहें और पात्र बच्चों का दाखिला सुनिश्चित हो।

अभिभावकों को ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी देने का प्रस्ताव है। ऑफलाइन आवेदन के लिए प्रखंड स्तर पर बीईईओ को जिम्मेदारी दी जायेगी। अभिभावकों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क भी बनाया जायेगा।

Key Highlights

  • आरटीई की 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर दाखिले का दायरा बढ़ाने की तैयारी।
  • आय सीमा 72 हजार से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये सालाना करने का प्रस्ताव।
  • राज्य स्तर पर केंद्रीकृत पोर्टल से आवेदन और लॉटरी होगी।
  • विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के बच्चों को भी पात्रता में शामिल करने का प्रस्ताव।
  • निजी स्कूलों को सीट, फीस और फीस कमेटी की जानकारी पोर्टल पर देनी होगी।

Jharkhand RTE Admission:विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के बच्चों को भी मिलेगा लाभ

प्रस्तावित नयी नियमावली में गरीब और वंचित वर्ग की परिभाषा का दायरा बढ़ाने की तैयारी है। इसमें विधवा महिलाओं के बच्चों के अलावा पति द्वारा छोड़ी गयी ऐसी महिलाओं के बच्चों को भी आरटीई की पात्र श्रेणी में शामिल करने का प्रस्ताव है, जो स्वयं अपने परिवार का भरण-पोषण कर रही हैं।

इस बदलाव के लागू होने के बाद ऐसी महिलाओं के बच्चों को भी निजी स्कूलों की आरटीई आरक्षित सीटों पर दाखिले का अवसर मिल सकेगा, बशर्ते वे निर्धारित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

Jharkhand RTE Admission:निजी स्कूलों को देनी होगी सीट और फीस की जानकारी

नयी व्यवस्था में निजी स्कूलों की जवाबदेही भी बढ़ाने का प्रस्ताव है। स्कूलों को शैक्षणिक सत्र शुरू होने से तीन महीने पहले पोर्टल पर अलग-अलग कक्षाओं में उपलब्ध सीटों की संख्या दर्ज करनी होगी।

इसके अलावा किस कक्षा की कितनी फीस है, इसकी जानकारी भी सत्र शुरू होने से पहले पोर्टल पर उपलब्ध करानी होगी। स्कूल की फीस निर्धारण कमेटी में कौन-कौन सदस्य हैं, इसकी जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी।

प्रस्तावित बदलावों में आरटीई के तहत निजी स्कूलों को मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी पर भी विचार किया जा रहा है। फिलहाल सरकार की ओर से 5,100 रुपये प्रति छात्र सालाना यानी 425 रुपये प्रति माह की प्रतिपूर्ति राशि दी जाती है। आने वाले सत्र से इसे बढ़ाने का प्रस्ताव है, हालांकि नयी राशि पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

प्रतिपूर्ति राशि में संशोधन का फैसला एसपीडी की अध्यक्षता में बनने वाली कमेटी द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है। नयी नियमावली तैयार करने में आरटीई एक्ट की धारा 12 1 सी के क्रियान्वयन संबंधी एसओपी और सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी 2026 के दिनेश बिवाजी अष्टिकर बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य मामले में दिए गये निर्देशों को भी आधार बनाया गया है।

प्रस्तावित बदलाव एक नजर में

  1. आय सीमा: 72 हजार से बढ़कर 2.50 लाख रुपये सालाना
  2. लॉटरी: राज्य स्तर पर केंद्रीकृत पोर्टल से
  3. आवेदन: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से
  4. नयी पात्रता: विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के बच्चों को शामिल करने का प्रस्ताव
  5. स्कूलों की जवाबदेही: सीट, फीस और फीस कमेटी की जानकारी पोर्टल पर अनिवार्य
  6. प्रतिपूर्ति: वर्तमान 5,100 रुपये सालाना राशि बढ़ाने पर विचार

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