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Jharkhand SIR: 24 अगस्त से मतदाता सूची पर दावे-आपत्तियों की सुनवाई, 311 अधिकारियों को Training

झारखंड में SIR के तहत 24 अगस्त से मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियों की सुनवाई शुरू होगी। 311 अतिरिक्त अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।


Jharkhand SIR रांची: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत 24 अगस्त से दावे और आपत्तियों की सुनवाई शुरू होगी। सुनवाई और मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नामित 311 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को शुक्रवार को प्रशिक्षण दिया गया।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रविकुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया।

Jharkhand SIR: 24 अगस्त से शुरू होगी दावे-आपत्तियों की सुनवाई

एसआइआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियों की सुनवाई 24 अगस्त से शुरू होगी। इस दौरान प्राप्त मामलों की जांच और उनके निष्पादन में अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूरी प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग के निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये। मामलों के निपटारे में पारदर्शिता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है।


Key Highlights

  • झारखंड में SIR के तहत 24 अगस्त से दावे-आपत्तियों की सुनवाई शुरू होगी।

  • भारत निर्वाचन आयोग ने 311 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी नामित किये हैं।

  • मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रविकुमार ने अधिकारियों को Training दी।

  • अतिरिक्त अधिकारी SIR पूरी होने तक सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के समान दायित्व निभायेंगे।

  • अधिकारियों के आदेश के खिलाफ जिला निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर पर अपील की जा सकेगी।


Jharkhand SIR: 311 अतिरिक्त अधिकारियों को दी गयी Training

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नामित 311 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को एसआइआर से जुड़े मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी गयी।

के रविकुमार ने कहा कि एसआइआर की प्रक्रिया पूरी होने तक नामित अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के समान दायित्व निभायेंगे।

Jharkhand SIR: आदेश के खिलाफ जिला निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर पर अपील

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों की ओर से पारित आदेशों के खिलाफ जिला निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर पर अपील की जा सकेगी। ये अधिकारी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में मामलों के निष्पादन में सहयोग करेंगे।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि एसआइआर की पूरी प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए समन्वय के साथ काम किया जाये।

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