Jharkhand Tourism Tax Rule: अब होटलों में ठहरना महंगा, Urban Tourist Tax लागू

 झारखंड में नगरीय पर्यटक कर नियमावली लागू, अब होटलों में ठहरने पर टूरिज्म टैक्स देना होगा। होटल श्रेणी के अनुसार तय होगा शुल्क।


Jharkhand Tourism Tax Rule रांची: झारखंड सरकार ने नगर निकायों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से झारखंड नगरीय पर्यटक कर नियमावली लागू कर दी है। इस नई व्यवस्था के तहत अब नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों के होटलों में ठहरने वाले पर्यटकों से टूरिज्म टैक्स वसूला जाएगा। इससे शहरी क्षेत्रों में होटल में ठहरना पहले की तुलना में थोड़ा महंगा हो जाएगा।

Jharkhand Tourism Tax Rule: होटल की श्रेणी के अनुसार लगेगा टैक्स

सरकार ने होटलों को जीएसटी स्लैब के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया है। इनमें बिना जीएसटी वाले होटल, 18 प्रतिशत से कम जीएसटी वाले होटल और 18 प्रतिशत या उससे अधिक जीएसटी वाले होटल शामिल हैं।
होटल जितना बड़ा और महंगा होगा, पर्यटक कर भी उतना अधिक देना होगा। टैक्स दरें भारतीय और विदेशी पर्यटकों के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई हैं।

Jharkhand Tourism Tax Rule: जानिए किस श्रेणी में कितना देना होगा टैक्स

  • बिना जीएसटी वाले होटल: भारतीय पर्यटक 2%, विदेशी पर्यटक 4%
  • 18% से कम जीएसटी वाले होटल: भारतीय पर्यटक 2.5%, विदेशी पर्यटक 5%
  • 18% या अधिक जीएसटी वाले होटल: भारतीय पर्यटक 5%, विदेशी पर्यटक 10%

Key Highlights

  • झारखंड में नगरीय पर्यटक कर नियमावली लागू

  • होटलों में ठहरने पर देना होगा टूरिज्म टैक्स

  • होटल की श्रेणी और पर्यटक के आधार पर तय होगी दर

  • होटल संचालक बिल में जोड़कर वसूलेंगे टैक्स

  • टैक्स जमा नहीं करने पर 5,000 रुपये तक जुर्माना


Jharkhand Tourism Tax Rule:होटल बिल में जुड़ेगा टैक्स, नगर निकाय को होगा भुगतान

इस नियमावली के तहत नगर निकाय सीधे पर्यटकों से टैक्स नहीं वसूलेंगे। होटल संचालक पर्यटकों के बिल में यह टैक्स जोड़ेंगे और संग्रहित राशि को हर तिमाही समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर सरकारी पोर्टल के माध्यम से नगर निकाय के खाते में जमा करेंगे।
यह प्रक्रिया जीएसटी भुगतान प्रणाली की तरह ही होगी।

Jharkhand Tourism Tax Rule:समय पर टैक्स जमा नहीं करने पर जुर्माना

यदि होटल संचालक तय समय सीमा के भीतर टैक्स जमा नहीं करते हैं, तो उन पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
सरकार का मानना है कि इस नियमावली से नगर निकायों की आय में वृद्धि होगी और शहरी विकास कार्यों को गति मिलेगी।

Saffrn

Trending News

फिरौती के लिए युवक का अपहरण, पुलिस ने 6 घंटे में...

बक्सर : बिहार की बक्सर पुलिस ने एक बार फिर अपनी सक्रियता, तत्परता और पेशेवर कार्यशैली का दमदार प्रदर्शन किया है। पुलिस अधीक्षक (SP) शुभम आर्य ने...

अनंत अंबानी की बड़ी पहल: केरल के मंदिरों और हाथी कल्याण...

Mumbai: रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के कार्यकारी निदेशक अनंत अंबानी ने केरल के दो प्रमुख धार्मिक स्थलों राजराजेश्वरम मंदिर और गुरुवायूर मंदिर की यात्रा के दौरान...

रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी: धनबाद से मुंबई के लिए शुरु...

Dhanbad: धनबाद से लोकमान्य तिलक टर्मिनस, मुंबई के लिए नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हो गई है। सोमवार देर रात 11 बजे यह...

जांच रिपोर्ट के बदले रिश्वत मांगना पड़ा भारी, विजिलेंस के जाल...

मधेपुरा : बिहार के मधेपुरा से भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। यहां विजिलेंस टीम ने एक पुलिस अधिकारी...

Sathankulam Custodial Death Case: कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, 9 पुलिसकर्मियों को...

Sathankulam/Madurai: मद्रास हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है जिसकी चर्चा अब देशभर में हो रही है। कोर्ट ने 6 साल पगले के एक...
Corrugated Boxes Supplier in Jharkhand & West Bengal | Aarisha Packaging Solutions
Best Packaging Solution Provider of Jharkhand

Social Media

194,000FansLike
27,500FollowersFollow
628FollowersFollow
695,000SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img