Jharkhand Tourism Tax Rule: अब होटलों में ठहरना महंगा, Urban Tourist Tax लागू

 झारखंड में नगरीय पर्यटक कर नियमावली लागू, अब होटलों में ठहरने पर टूरिज्म टैक्स देना होगा। होटल श्रेणी के अनुसार तय होगा शुल्क।


Jharkhand Tourism Tax Rule रांची: झारखंड सरकार ने नगर निकायों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से झारखंड नगरीय पर्यटक कर नियमावली लागू कर दी है। इस नई व्यवस्था के तहत अब नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों के होटलों में ठहरने वाले पर्यटकों से टूरिज्म टैक्स वसूला जाएगा। इससे शहरी क्षेत्रों में होटल में ठहरना पहले की तुलना में थोड़ा महंगा हो जाएगा।

Jharkhand Tourism Tax Rule: होटल की श्रेणी के अनुसार लगेगा टैक्स

सरकार ने होटलों को जीएसटी स्लैब के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया है। इनमें बिना जीएसटी वाले होटल, 18 प्रतिशत से कम जीएसटी वाले होटल और 18 प्रतिशत या उससे अधिक जीएसटी वाले होटल शामिल हैं।
होटल जितना बड़ा और महंगा होगा, पर्यटक कर भी उतना अधिक देना होगा। टैक्स दरें भारतीय और विदेशी पर्यटकों के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई हैं।

Jharkhand Tourism Tax Rule: जानिए किस श्रेणी में कितना देना होगा टैक्स

  • बिना जीएसटी वाले होटल: भारतीय पर्यटक 2%, विदेशी पर्यटक 4%
  • 18% से कम जीएसटी वाले होटल: भारतीय पर्यटक 2.5%, विदेशी पर्यटक 5%
  • 18% या अधिक जीएसटी वाले होटल: भारतीय पर्यटक 5%, विदेशी पर्यटक 10%

Key Highlights

  • झारखंड में नगरीय पर्यटक कर नियमावली लागू

  • होटलों में ठहरने पर देना होगा टूरिज्म टैक्स

  • होटल की श्रेणी और पर्यटक के आधार पर तय होगी दर

  • होटल संचालक बिल में जोड़कर वसूलेंगे टैक्स

  • टैक्स जमा नहीं करने पर 5,000 रुपये तक जुर्माना


Jharkhand Tourism Tax Rule:होटल बिल में जुड़ेगा टैक्स, नगर निकाय को होगा भुगतान

इस नियमावली के तहत नगर निकाय सीधे पर्यटकों से टैक्स नहीं वसूलेंगे। होटल संचालक पर्यटकों के बिल में यह टैक्स जोड़ेंगे और संग्रहित राशि को हर तिमाही समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर सरकारी पोर्टल के माध्यम से नगर निकाय के खाते में जमा करेंगे।
यह प्रक्रिया जीएसटी भुगतान प्रणाली की तरह ही होगी।

Jharkhand Tourism Tax Rule:समय पर टैक्स जमा नहीं करने पर जुर्माना

यदि होटल संचालक तय समय सीमा के भीतर टैक्स जमा नहीं करते हैं, तो उन पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
सरकार का मानना है कि इस नियमावली से नगर निकायों की आय में वृद्धि होगी और शहरी विकास कार्यों को गति मिलेगी।

Saffrn

Trending News

Jharkhand School Timing Update: गर्मी बढ़ने पर KG से 12वीं तक...

 झारखंड सरकार ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए KG से 12वीं तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय में बदलाव किया है। नया...

Jharkhand Mutation Update: जमीन और फ्लैट के दाखिल-खारिज के लिए Online...

झारखंड में जमीन और फ्लैट के म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन फिर शुरू हो गया है। सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद रैयतों को बड़ी राहत...

 Ranchi Cyber Crime Alert: हर दिन दो लोग हो रहे साइबर...

रांची में जनवरी से अप्रैल 2026 तक 114 लोग साइबर ठगी के शिकार हुए। साइबर थाना ने 40 फीसदी मामलों में राशि वापस दिलाई। Ranchi...

Ranchi Fraud Case: पान मसाला कंपनी में 71 लाख की Coupon...

रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में पान मसाला कंपनी के अधिकारियों पर 71 लाख रुपये की कूपन जालसाजी का आरोप। जयपुर और कानपुर के...

Jharkhand Compensation Update: हाथी के हमले में मौत पर अब 10...

 झारखंड में हाथी या जंगली जानवरों के हमले से मौत पर 10 लाख रुपये मुआवजा देने का प्रस्ताव तैयार। परिवार को मासिक क्षतिपूर्ति और...
Corrugated Boxes Supplier in Jharkhand & West Bengal | Aarisha Packaging Solutions
Best Packaging Solution Provider of Jharkhand

Social Media

194,000FansLike
27,500FollowersFollow
628FollowersFollow
695,000SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img