झारखंड सरकार ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दी। दिसंबर-जनवरी तक चुनाव की उम्मीद, वार्ड परिसीमन प्रक्रिया शुरू।
Jharkhand Urban Body Election Update रांची: झारखंड सरकार ने राज्य के नगर निकाय चुनाव में पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए आरक्षण की स्वीकृति दे दी है। इस निर्णय के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों यानी वार्डों के गठन और आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम राज्य में लम्बे समय से लंबित पड़े नगर निकाय चुनाव को गति देने वाला माना जा रहा है।
राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वे झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की संबंधित धाराओं के तहत परिसीमन और आरक्षण की कार्रवाई पूरी करें। इस अधिसूचना के जारी होने के साथ ही राज्य की सभी 48 नगरपालिकाओं में बहुप्रतीक्षित चुनाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अब यह संभावना जताई जा रही है कि नगर निकाय चुनाव दिसंबर से जनवरी के बीच कराए जा सकते हैं।
Jharkhand Urban Body Election Update:
वार्ड गठन के लिए नया फार्मूला तय किया गया है। नियमों के अनुसार, 1.5 लाख की आबादी पर न्यूनतम 35 वार्ड निर्धारित किए जाएंगे। इसके बाद हर 50 हजार की अतिरिक्त आबादी पर एक वार्ड बढ़ाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी नगर की आबादी दो लाख है तो वहां कुल 36 वार्ड होंगे। प्रत्येक वार्ड में जनसंख्या को लगभग समान रखा जाएगा और अधिकतम पांच प्रतिशत की कमी-बेसी ही स्वीकार्य होगी। वार्डों के क्षेत्र एक-दूसरे से जुड़े होंगे, यानी बीच में कोई अन्य क्षेत्र नहीं होगा।
नई जनसंख्या के अनुसार कई नगर निकायों में वार्डों की संख्या बढ़ेगी। साथ ही नए परिसीमन के तहत कई वार्डों की भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन किया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद प्रत्येक वार्ड में लगभग समान जनसंख्या रहेगी, जिससे प्रतिनिधित्व अधिक संतुलित और न्यायसंगत होगा।
Jharkhand Urban Body Election Update:
आरक्षण की प्रक्रिया भी चरणबद्ध रूप से पूरी की जाएगी। पहले चरण में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की जनसंख्या अनुपात के आधार पर आरक्षण तय किया जाएगा। इसके बाद ओबीसी (बीसी-1 और बीसी-2) वर्गों के लिए आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। कुल आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। वहीं महिलाओं के लिए आरक्षण चक्रानुक्रम (rotation) के आधार पर लागू किया जाएगा।
Key Highlights:
राज्य सरकार ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को स्वीकृति दी
राज्य निर्वाचन आयोग ने वार्ड परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया शुरू की
1.5 लाख आबादी पर 35 वार्ड, हर 50 हजार अतिरिक्त आबादी पर एक नया वार्ड
झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धाराओं के अनुसार पूरी प्रक्रिया होगी
चुनाव दिसंबर से जनवरी के बीच कराए जाने की उम्मीद
झारखंड में वर्ष 2020 से नगर निकाय चुनाव लंबित हैं। अब सरकार और निर्वाचन आयोग की सक्रियता के बाद इस दिशा में तेजी आई है। अधिकारियों के अनुसार, परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होते ही चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
Jharkhand Urban Body Election Update:
नगर निगमों के लिए तय नियमों के मुताबिक, एक वार्ड की औसत जनसंख्या लगभग 6,944 रखी जाएगी। यदि किसी नगर की आबादी दो लाख है, तो वहां 36 वार्ड बनेंगे। इस जनसंख्या के आधार पर पांच प्रतिशत तक की कमी-बेसी को स्वीकार्य माना गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से झारखंड के शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। 2020 से लंबित चुनाव पूरा होने के बाद राज्य के नगर निकायों को न केवल जनप्रतिनिधित्व मिलेगा बल्कि केंद्र सरकार से मिलने वाले वित्तीय अनुदान का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इससे स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलेगी और शहरी शासन प्रणाली अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी।
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