Jharkhand Voter List Update: मतदाताओं को जन्मतिथि या स्थान का देना होगा प्रामाणिक दस्तावेज – सीईओ रवि कुमार

झारखंड में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की तैयारी शुरू। मतदाताओं को जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित दस्तावेज देना अनिवार्य, सीईओ ने जारी किए निर्देश।


Jharkhand Voter List Update : झारखंड में आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की तैयारी शुरू हो गई है। इस दौरान मतदाताओं को जन्म तिथि या जन्म स्थान का प्रामाणिक दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) रवि कुमार ने सभी जिलों को इस दिशा में पुख्ता तैयारी करने का निर्देश दिया है।

उन्होंने कहा कि इस बार मतदाता सूची को और अधिक सटीक बनाने के लिए 2003 की मतदाता सूची की मौजूदा सूची से मैपिंग की जाएगी ताकि दोहराव और त्रुटियों को खत्म किया जा सके। जिन मतदाताओं के नाम 2003 की सूची में दर्ज हैं, उन्हें गणना फॉर्म भरते समय संबंधित विवरण बीएलओ (BLO) द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।


Key Highlights:

  • झारखंड में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण (SIR) शुरू करने की तैयारी।

  • मतदाताओं को जन्म तिथि या जन्म स्थान के प्रमाणित दस्तावेज देना अनिवार्य।

  • 2003 की मतदाता सूची की मैपिंग मौजूदा सूची के साथ की जाएगी।

  • जन्म वर्ष के आधार पर तीन श्रेणियों में दस्तावेजों की जरूरत तय।

  • 12 दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में मान्यता दी गई।

  • सीईओ रवि कुमार ने सभी जिलों को सख्त निर्देश जारी किए।


Jharkhand Voter List Update:  Jharkhand Voter List Update किसे कौन-से दस्तावेज देने होंगे

सीईओ ने बताया कि मतदाताओं की उम्र के अनुसार तीन अलग-अलग श्रेणियों में दस्तावेजों की जरूरत तय की गई है —

  1. एक जुलाई 1987 से पहले जन्मे मतदाता:

    • एक वैध दस्तावेज पर्याप्त होगा।

    • यदि नाम 2003 की सूची में दर्ज है, तो बीएलओ उसके विवरण को फॉर्म के साथ जोड़ेगा।

  2. एक जुलाई 1987 से दो दिसंबर 2004 के बीच जन्मे मतदाता:

    • स्वयं के दस्तावेज के साथ माता या पिता में से किसी एक का वैध दस्तावेज देना होगा।

  3. दो दिसंबर 2004 के बाद जन्मे मतदाता:

    • स्वयं और माता-पिता दोनों के जन्म प्रमाण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

Jharkhand Voter List Update:  Jharkhand Voter List Update  ये 12 दस्तावेज होंगे मान्य

निर्वाचन आयोग ने कुल 12 ऐसे दस्तावेजों की सूची जारी की है जिन्हें प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा —

  1. मतदाता पहचान पत्र (Voter ID)

  2. पासपोर्ट

  3. ड्राइविंग लाइसेंस

  4. आधार कार्ड

  5. पैन कार्ड

  6. केंद्र या राज्य सरकार / PSU द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र

  7. बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक

  8. राष्ट्रीयकृत बैंक का फोटोयुक्त क्रेडिट कार्ड

  9. मनरेगा जॉब कार्ड

  10. बीमा पॉलिसी का फोटोयुक्त दस्तावेज

  11. पेंशन संबंधी दस्तावेज (फोटो सहित)

  12. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के तहत जारी स्मार्ट कार्ड

Jharkhand Voter List Update:  Jharkhand Voter List Update  सीईओ ने कहा – मतदाताओं को जागरूक करें

रवि कुमार ने सभी जिलों के ERO और उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर यह निर्देश दिए कि मतदाताओं को दस्तावेज प्रस्तुत करने और गणना फॉर्म भरने की प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों का नाम 2003 की सूची में नहीं है, लेकिन उनके माता-पिता का नाम उस सूची में दर्ज है, उन्हें भी आवश्यक विवरण बीएलओ द्वारा गणना फॉर्म के साथ उपलब्ध कराया जाएगा।

बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, सभी जिलों के इआरओ और उप निर्वाचन पदाधिकारी मौजूद थे।

Jharkhand Voter List Update:  Jharkhand Voter List Update  मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने की कवायद

निर्वाचन विभाग का लक्ष्य है कि इस पुनरीक्षण के बाद झारखंड की मतदाता सूची सटीक, अद्यतन और त्रुटिरहित बने। इसके लिए फॉर्म भरने, दस्तावेज सत्यापन और डेटा मैपिंग की प्रक्रिया तय समय सीमा में पूरी की जाएगी।

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