रांची: झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में चार्जशीटेड आरोपियों द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने याचिकाकर्ता सौरभ प्रसाद व अन्य का पक्ष सुनने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा जारी समन पर रोक लगा दी। अदालत ने हाईकोर्ट का रुख करने वाले आरोपियों के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।
जेपीएससी परीक्षा में हुई थी गड़बड़ी
गौरतलब है कि जेपीएससी की प्रथम परीक्षा 2004 में और द्वितीय परीक्षा 2008 में आयोजित हुई थी। इन दोनों परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं उजागर होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई को जांच सौंपी गई थी। जांच के बाद सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, जिसके आधार पर सीबीआई की विशेष अदालत ने 16 जनवरी 2025 को 47 भ्रष्ट अफसरों समेत 74 लोगों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था।
दो आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले के चार्जशीटेड आरोपियों सुदर्शन मुर्मू और स्मृता कुमारी की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा था, जिसे अब जारी कर दिया गया है।
सीबीआई कोर्ट के समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे आरोपी
जेपीएससी घोटाले में 21 चार्जशीटेड आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत से समन जारी किया गया था। इसके बावजूद जब आरोपी या उनके अधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, तो सीबीआई ने उनके खिलाफ वारंट जारी करने का आग्रह किया। इस पर आरोपियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उन्हें फिलहाल राहत मिल गई है।