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JSSC Assistant Teacher Recruitment: दो वर्षीय BEd अभ्यर्थियों पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 70 सीटें रिजर्व रखने का निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में दो वर्षीय BEd अभ्यर्थियों को शामिल करने के आदेश के खिलाफ JSSC की अपील स्वीकार कर ली है।


JSSC Assistant Teacher Recruitment रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में दो वर्षीय BEd डिग्री वाले अभ्यर्थियों को शामिल करने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने लंबी सुनवाई के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की अपील याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया।

खंडपीठ ने राज्य सरकार और JSSC को सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा में 70 सीटें रिक्त रखने का निर्देश दिया है। इसके अलावा मामले में दायर अवमानना याचिका की सुनवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गयी है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 में होगी।


Key Highlights

  • झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC की अपील याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया।

  • दो वर्षीय BEd डिग्री वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने के आदेश को चुनौती दी गयी थी।

  • खंडपीठ ने 70 सीटें रिजर्व रखने का निर्देश दिया है।

  • मामले में दायर अवमानना याचिका की सुनवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गयी।

  • मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 में होगी।


JSSC Assistant Teacher Recruitment: JSSC ने 2022 की नियमावली का दिया हवाला

अपीलकर्ता JSSC की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने खंडपीठ के समक्ष पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि इससे पहले हाईकोर्ट ने झारखंड के रहने वाले वैसे अभ्यर्थियों को भी सहायक आचार्य परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया था, जिन्होंने CTET या पड़ोसी राज्यों से TET पास किया है। इस आदेश को परिमल कुमार और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

इसी दौरान राज्य सरकार ने वर्ष 2024 में सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया था। संशोधित नियमावली में दो वर्षीय BEd डिग्री वाले अभ्यर्थियों को भी योग्य माना गया और उनसे आवेदन लिये गये। हालांकि, वर्ष 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उक्त परीक्षा के लिए सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 ही लागू रहेगी। संशोधित नियमावली 29 जनवरी 2024 को लागू नहीं होगी।

JSSC की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने दो वर्षीय BEd डिग्री वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के संबंध में कोई दिशा-निर्देश नहीं दिया था। इसके बाद आयोग ने वर्ष 2022 की नियुक्ति नियमावली के आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ायी, जिसमें अभ्यर्थियों के लिए एक वर्षीय BEd डिग्री की योग्यता निर्धारित थी।

JSSC Assistant Teacher Recruitment: 168 अभ्यर्थियों को भी राहत के लिए एकल पीठ जाने की छूट

सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने मामले से जुड़े अन्य 168 अभ्यर्थियों को भी उचित राहत के लिए एकल पीठ के समक्ष जाने की स्वतंत्रता दी है। वहीं प्रतिवादियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा।

अब इस मामले में जनवरी 2027 में होने वाली अगली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। 70 सीटों को रिक्त रखने के हाईकोर्ट के निर्देश से दो वर्षीय BEd अभ्यर्थियों की नियुक्ति से जुड़ा विवाद फिलहाल आगे की न्यायिक प्रक्रिया तक बना रहेगा।

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