रांची: दिल्ली की निचली अदालत ने चार साल की बच्ची से किए यौन शोषण में एक महिला को 10 साल की सख्त सजा सुनाई है। साथ ही 16000 रु. जुर्माना भी लगाया है।
दोषी महिला पर पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और आईपीसी की धारा 354 के तहत 2016 में मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने कहा कि इस कृत्य से पीड़िता और उसके माता-पिता को मानसिक आघात पहुंचा है।
यौन शोषण
ऐसे मामले में सजा तय करने का कोई निश्चित पैमाना नहीं होता है। ऐसे में तथ्यों, अपराध की प्रकृति, इसकी योजना कैसे बनाई गई, इसका मकसद, दोषी का आचरण और अन्य सभी परिस्थितिया के आधार पर सजा दी जाती है।
कोर्ट ने कहा सजा देने का उद्देश्य पीड़िता, समाज को न्याय देने के साथ अपराधी को गलती का अहसास कराना है।