पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर टली सुनवाई, जानिए क्यों

रांची. झारखंड हाईकोर्ट में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और संजीव लाल की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। इसकी जानकारी प्रार्थी के अधिवक्ता इमरान कासिफ ने दी है। बताया जा रहा है कि जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट नंबर 4 ने मामले में सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है।

आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर टली सुनवाई

जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की बेंच ने मामले की दूसरी बेंच में सूचीबद्ध कराने की सलाह दी है। साथ ही बेंच ने कहा है कि यह बेंच इस मामले की सुनवाई नहीं करेगी। इससे पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और संजीव लाल की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है।

ईडी ने की थी छापेमारी

बता दें कि, पिछले साल 6 और 7 मई को ईडी ने टेंडर कमीशन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की थी। छापेमारी में करीब 37 करोड़ रुपये मिले थे। इसके बाज पूर्व मंत्री के निजी सचिव और निजी सचिव के नौकर जहांगीर आलम को 7 मई को ईडी ने गिरफ्तार किया था।

पिछले साल पूर्व मंत्री हुए थे गिरफ्तार

इसके बाद ईडी ने मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को पूछताछ के बाद 15 मई 2024 को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और संजीव लाल रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं।

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