LALAN SINGH को मिली बड़ी राहत, मुंगेर में पुनर्मतदान की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार

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पटना: लोकसभा चुनाव के दौरान मुंगेर में बूथों पर धांधली की शिकायत से जुड़ी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि वे पहले हाई कोर्ट जाएं। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सतीश शर्मा और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की बात कही। दरअसल लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के दौरान 13 मई को मुंगेर लोकसभा सीट पर मतदान हुआ था।

मतदान के दौरान जदयू प्रत्याशी ललन सिंह और स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से अनियमितताओं की शिकायत करते हुए राजद ने मुंगेर में लोकसभा चुनाव मतदान को रद्द कर दुबारा मतदान की मांग करने संबंधी एक याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। राजद की तरफ से दायर याचिका में 45 बूथ पर पुनर्मतदान की कराने के लिए चुनाव आयोग को निर्देशित करने की मांग की गई थी। राजद प्रत्याशी अनीता कुमारी ने जदयू कार्यकर्ताओं पर अधिकारियों की मदद से गंभीर हेरफेर, बूथ कैप्चरिंग और धांधली का आरोप लगाया था।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने एकतरफा काम किया और जदयू के प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं को मनमाफिक काम करने की छूट दी। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जदयू प्रत्याशी ललन सिंह को बहुत बड़ी राहत मिली है। बता दें कि देश में कुल सात चरणों में लोकसभा चुनाव कराया गया था जिसका परिणाम चार जून को मतगणना के बाद आएगा।

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