नई दिल्ली: रेलवे टेंडर घोटाला मामले में लालू परिवार पर लगे आरोपों पर दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और अब इस मामले में सुनवाई 23 जुलाई को होगी। स्पेशल सीबीआई जज विशाल गोगने की कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और फिर आरोपों पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अब 23 जुलाई लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों के लिए बहुत अहम हो गया है क्योंकि उस दिन कोर्ट लालू परिवार पर लगे आरोपों में अपना फैसला सुनाएगा।
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बता दें कि इस मामले में लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव समेत प्रेम चन्द्र गुप्ता और सरल गुप्ता को आरोपी बनाया गया है। दरअसल यह मामला तब का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। उस वक्त IRCTC ने होटलों के संचालन और रख रखाव के लिए एक टेंडर निकाला गया था। यह काम अंतिम में तत्कालीन राज्यसभा सांसद प्रेमचंद्र गुप्ता की पत्नी सरल गुप्ता की कपानी सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया गया। आरोप है कि सरल गुप्ता लालू यादव की खास करीबी में से है इसलिए उन्हें लाभ पहुँचाने के लिए गलत तरीके से टेंडर उन्हें दी गई और इसके बदले में उन्हें पटना में बहुमूल्य जमीन मिली।
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